Dhanbad News: ग्रामीण इलाकों में बिना नक्शा पास कराये निर्माण पर होगी कार्रवाई

Published by : ASHOK KUMAR Updated At : 10 Jun 2026 2:11 AM

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5000 वर्गफीट से बड़े भवनों के लिए जिला परिषद से मंजूरी अनिवार्य

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ग्रामीण क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण पर रोक लगाने और भवन निर्माण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए झारखंड सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 वर्गफीट या उससे अधिक क्षेत्रफल के मकान, दुकान या व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण से पहले जिला परिषद, धनबाद से नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जायेगा और कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. अधिकारी के अनुसार झारखंड पंचायत भूमि विकास (नक्शा एवं भवन निर्माण) नियमावली, 2017 के अंतर्गत ””झारखंड बिल्डिंग बायलॉज-2016”” को संशोधित कर पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के नक्शे पारित करने की शक्तियां जिला परिषद को सौंप दी गयी हैं.

सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी मंजूरी

भवन निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया को आसान व पारदर्शी बनाने के लिए जिला परिषद, धनबाद को ”सिंगल विंडो सिस्टम” के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है. इसके तहत ”झारखंड यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज-2016” के अनुरूप ऑनलाइन व्यवस्था को क्रियाशील कर दिया गया है. पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और डेवलपर्स का पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन, ट्रैकिंग और समयबद्ध स्वीकृति की सुविधा उपलब्ध होगी. नयी व्यवस्था के लागू होने से लोगों को भवन निर्माण स्वीकृति के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से पूरी हो सकेंगी.

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