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अपने बुने जाल में फंसे बैभव, आर्म्स एक्ट में चलेगा केस

धनबाद : धनबाद नगर कांग्रेस अध्यक्ष बैभव सिन्हा एक और कानूनी शिकंजे में फंस गये हैं. सहायक अवर निरीक्षक सुनील कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर धनबाद थाना में बैभव सिन्हा, उनके निजी अंगरक्षक राहुल दुबे, विकास दुबे व शुभम बनर्जी के खिलाफ कांड शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. कांड संख्या 385-18 […]

धनबाद : धनबाद नगर कांग्रेस अध्यक्ष बैभव सिन्हा एक और कानूनी शिकंजे में फंस गये हैं. सहायक अवर निरीक्षक सुनील कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर धनबाद थाना में बैभव सिन्हा, उनके निजी अंगरक्षक राहुल दुबे, विकास दुबे व शुभम बनर्जी के खिलाफ कांड शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. कांड संख्या 385-18 में 25(1-बी) ए, 26/35 शस्त्र अधिनियम लगाया गया हैै. अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक बलराम रावत को बनाया गया है.
क्या है बैभव पर आरोप : पुलिस प्रतिवेदन में आरोप है कि बैभव सिन्हा की ओर से 23 अगस्त को कांड संख्या 335-18 धारा 341, 323, 504, 387, 307, 34 भादवि, 25(1-बी), 26 शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. प्राथमिकी में झरिया निवासी शोएब अंसारी, तालिब अंसारी, नहोदा मुजफ्फर, निमेश सिंह, सद्दाम हुसैन, शाहिद इराकी समेत अन्य के खिलाफ मारपीट कर जख्मी करने, रंगदारी मांगने व जान मारने की नीयत से गोली चलाने की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
अनुसंधान व पुलिस जांच में सारे आरोप असत्य पाये गये. बैभव सिन्हा तथा उनके साथी विकाास दुबे व राहुल दुबे समेत अन्य ने ही उनलोगों के साथ मारपीट की और सभी को जख्मी कर दिया. बैभव ने ही अपने पास अवैध तरीके से रखी पिस्तौल से फायरिंग की. सभी को फंसाने के लिए अपनी पिस्तौल तथा गोली पुलिस को सुपुर्द की, जिसे बताया गया कि झरिया के युवकों की पिस्तौल है.
182, 211 के तहत भी चलेगा केस : नगर कांग्रेस अध्यक्ष बै‌भव सिन्हा के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराने के आरोप में धारा 182, 211 भादवि के तहत अभियोजन चलेगा. पुलिस ने अनुसंधान, पर्यवेक्षण प्रतिवेदन दो, प्रतिरक्षा साक्ष्य व परिस्थितिजन्य साक्ष्य आधार पर बैभव सिन्हा की ओर से दर्ज की गयी प्राथमिकी असत्य पायी गयी है. बैभव, राहुल व विकास व शुभम अभी धनबाद थाना कांड संख्या 334-18 धारा 147,148, 149, 341, 323,34, 307, 379, 427 भादवि के तहत दर्ज केस में पिछले 24 अगस्त से धनबाद जेल में बंद है. शोएब की महिला मित्र की शिकायत पर धनबाद थाना में कांड संख्या 336-18 धारा 347, 323, 354 (बी), 385 व 34 भादवि के तहत 24 अगस्त को केस दर्ज किया गया था.

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