देवघर : इडी कोर्ट से साइबर अपराधी संतोष यादव को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 31 Jan 2024 5:14 AM
देवघर जिला के मधुपुर थाना कांड संख्या 351/17 के आधार पर इडी ने धन-शोधन निवारण अधिनियम के तहत इसीआइआर दर्ज किया था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छद्म वेश में संतोष यादव धोखाधड़ी व साइबर फ्रॉड कर धन अर्जित करता है.
रांची : इडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने साइबर फ्रॉड के मामले में मंगलवार को आरोपी संतोष यादव को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. अदालत ने साइबर अपराधी द्वारा साइबर फ्रॉड से कमाये गये 15 लाख 24 हजार 500 रुपये को सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में जमा करने का आदेश दिया. मामले में इडी की ओर से सात गवाह पेश किये गये.
उल्लेखनीय है कि देवघर जिला के मधुपुर थाना कांड संख्या 351/17 के आधार पर इडी ने धन-शोधन निवारण अधिनियम के तहत इसीआइआर दर्ज किया था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छद्म वेश में संतोष यादव धोखाधड़ी व साइबर फ्रॉड कर धन अर्जित करता है. इस सूचना के आधार पर संतोष यादव को देवघर के छतापातर स्थित घर से गिरफ्तार किया था. छापेमारी के दौरान पुलिस ने संतोष यादव द्वारा साइबर अपराध से अर्जित 15 लाख 24 हजार 500 रुपये, मोबाइल सहित अन्य सामान जब्त किया था.
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