नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Updated at : 01 Jul 2018 5:30 AM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

देवघर : नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के केस में पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट सह सेशन जज एक विजय कुमार की अदालत ने पॉक्सो एक्ट में दोषी पाये गये अजीत पांडेय को 10 साल की सश्रम सजा सुनायी है. साथ ही 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया. यह राशि पीड़िता को मिलेगी. जुर्माना की राशि अदा नहीं […]

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देवघर : नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के केस में पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट सह सेशन जज एक विजय कुमार की अदालत ने पॉक्सो एक्ट में दोषी पाये गये अजीत पांडेय को 10 साल की सश्रम सजा सुनायी है. साथ ही 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया. यह राशि पीड़िता को मिलेगी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की जेल की सजा काटनी होगी.
पॉक्सो केस संख्या 39/2016 में इसे आरोपित बनाया गया था, जो नगर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मुहल्ले का रहनेवाला है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल सात गवाहों को अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने न्यायालय में प्रस्तुत किया व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष से अधिवक्ता फणीभूषण पांडेय ने पक्ष रखा. इस केस के सूचक नगर थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले के रहने वाले हैं.
13 जुलाई 2016 को हुई थी घटना: नगर थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले में रहनेवाली कक्षा छह की छात्रा घर से दुकान राशन खरीदने के बहाने निकली थी. घटना 13 जुलाई 2016 की है. छात्रा अपने घर वापस नहीं आयी, ताे घर वालों ने उसका स्कूल बैग चेक किया. जिसमें एक लड़के के नाम का पत्र मिला तथा अजीत पांडेय का नाम अंकित था.
पीड़िता के भाई ने इस संबंध में नगर थाना में एफआइआर दर्ज करायी. जिसमें अपहरण व दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था. दर्ज मुकदमा के अनुसार नाबालिग को भगा कर किऊल में अपनी मौसी के यहां रखा था. पुलिस ने अनुसंधान कर चार्जशीट दाखिल किया, पश्चात स्पेशल कोर्ट में केस का ट्रायल हुआ, जिसमें आरोपित को अपहरण व पॉक्सो एक्ट में दोषी पाकर उपरोक्त सजा दी गयी.
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