तीन को पांच-पांच वर्ष की सश्रम सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Mar 2018 4:14 AM
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पीडीजे मिथिलेश प्रसाद की अदालत ने सुनायी सजा देवघर : प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा का व्यवसाय करने के मामले में तीन कारोबारियों मंजू सिन्हा,राजू सिन्हा व मृत्युंजय कुमार सिंह को दोषी पाकर पांच-पांच साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. यह फैसला स्पेशल जज सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत ने सुनायी. […]
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पीडीजे मिथिलेश प्रसाद की अदालत ने सुनायी सजा
देवघर : प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा का व्यवसाय करने के मामले में तीन कारोबारियों मंजू सिन्हा,राजू सिन्हा व मृत्युंजय कुमार सिंह को दोषी पाकर पांच-पांच साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. यह फैसला स्पेशल जज सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत ने सुनायी. साथ ही हर दोषी को 25- 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. सभी नामजद नगर थाना के कालीराखा मुहल्ले के रहने वाले हैं. जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर अलग से चार माह की कैद काटनी होगी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक रंजीत सिंह व बचाव पक्ष से अधिवक्ता अमर कुमार सिंह व राहुल कुमार सिंह ने पक्ष रखा. यह मुकदमा तत्कालीन थाना प्रभारी केके साहु ने नगर थाना में दर्ज कराया था.
क्या था मामला: नगर थाना क्षेत्र के कालीराखा राममंदिर रोड के निकट अवैध गांजा कारोबार की सूचना पुलिस को मिली थी. जिसकी जांच करने के लिए पुलिस की टीम गयी, जिसमें महिला पुलिस भी शामिल थी. इसी क्रम में पुलिस ने अवैध गांजा कारोबार में शामिल एक विधवा मंजू सिन्हा को दबोचा, जो गांजा का पुड़िया बनाकर बेचने का काम कर रही थी. पश्चात इस कारोबार में राजू सिन्हा व मृत्युंजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच की तो गांजा के अलावा नकद भी जब्त किया. यह घटना दो अक्तूबर 2012 को घटी थी व एफआइआर दर्ज हुई. इस केस का ट्रायल एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट सह पीडीजे कोर्ट में हुआ जहां पर दोषी पाकर उक्त सजा दी गयी.
क्या है एनडीपीए एक्ट
नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांस एक्ट 1985 की कई धाराएं हैं, जो संगीन अपराध की श्रेणी में हैं. इसमें अधिकतम 10 वर्ष की सजा व एक लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है.
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