जानलेवा हमले के तीन दोषियाें को पांच साल की सश्रम सजा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Jan 2018 4:41 AM

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देवघर : जानलेवा हमला मामले में 12 वर्ष बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला. सेशन जज पांच रवि रंजन की अदालत ने तीन दोषियाें राजेंद्र मंडल, परमानंद मंडल व हरि मंडल को पांच-पांच साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा […]

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देवघर : जानलेवा हमला मामले में 12 वर्ष बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला. सेशन जज पांच रवि रंजन की अदालत ने तीन दोषियाें राजेंद्र मंडल, परमानंद मंडल व हरि मंडल को पांच-पांच साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अलग से कैद की सजा काटनी होगी. तीनों दोषी मोहनपुर थाना क्षेत्र के सिमरजोर गांव के रहनेवाले हैं. यह मुकदमा सिमरजोर गांव निवासी प्रमोद कुमार मंडल ने दाखिल किया था.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से पांच गवाह प्रस्तुत किये गये थे व दोष सिद्ध करने में सफल हुए. सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक रंजीत सिंह ने तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता अमर कुमार ने पक्ष रखा.

क्या था मामला : मोहनपुर थाना क्षेत्र के सिमरजोर गांव के रहनेवाले प्रमोद कुमार मंडल के घर में एक अक्तूबर 2006 की रात को घुस कर 10 हजार रुपये की मांग की गयी थी. जिसे नहीं देने पर जालनेवा हमला कर जख्मी कर दिया था. इस मामले में तीन लोगों को आरोपित बनाया गया था. घटना के संबंध में मोहनपुर थाना कांड संख्या 185/2006 दर्ज किया गया था.
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