पत्नी-बेटी की हत्या के दोषी पति समेत चार को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Jan 2018 4:51 AM
देवघर : देवीपुर के पड़रिया गांव में महिला व उसकी आठ माह की बच्ची की हत्या मामले में कोर्ट ने महिला के पति समेत चार लोगों को दोषी पाया. सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने चारों दोषियों पति मंगल यादव समेत काली यादव, सुखु यादव व बिजली देवी को सश्रम आजीवन कारावास की […]
देवघर : देवीपुर के पड़रिया गांव में महिला व उसकी आठ माह की बच्ची की हत्या मामले में कोर्ट ने महिला के पति समेत चार लोगों को दोषी पाया. सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने चारों दोषियों पति मंगल यादव समेत काली यादव, सुखु यादव व बिजली देवी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
यह राशि मृतका के पिता को देनी होगी. जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर सभी को अलग से एक-एक साल की सजा काटनी होगी. कोर्ट ने मृतका के पिता को पुनर्वासन के लिए दो लाख रुपये झारखंड सरकार को मुहैया कराने का आदेश दिया. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता अशोक कुमार राय ने पक्ष रखे.
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