पत्नी-बेटी की हत्या के दोषी पति समेत चार को उम्रकैद

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Jan 2018 4:51 AM

विज्ञापन

देवघर : देवीपुर के पड़रिया गांव में महिला व उसकी आठ माह की बच्ची की हत्या मामले में कोर्ट ने महिला के पति समेत चार लोगों को दोषी पाया. सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने चारों दोषियों पति मंगल यादव समेत काली यादव, सुखु यादव व बिजली देवी को सश्रम आजीवन कारावास की […]

विज्ञापन

देवघर : देवीपुर के पड़रिया गांव में महिला व उसकी आठ माह की बच्ची की हत्या मामले में कोर्ट ने महिला के पति समेत चार लोगों को दोषी पाया. सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने चारों दोषियों पति मंगल यादव समेत काली यादव, सुखु यादव व बिजली देवी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

यह राशि मृतका के पिता को देनी होगी. जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर सभी को अलग से एक-एक साल की सजा काटनी होगी. कोर्ट ने मृतका के पिता को पुनर्वासन के लिए दो लाख रुपये झारखंड सरकार को मुहैया कराने का आदेश दिया. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता अशोक कुमार राय ने पक्ष रखे.

पत्नी-बेटी की हत्या…
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सात गवाही दी गयी थी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. सभी आरोपित देवीपुर थाना क्षेत्र के पंडरिया गांव के रहनेवाले हैं.
25 फरवरी, 2015 को हुई थी घटना : देवीपुर थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव में यह घटना 25 फरवरी 2015 को हुई थी. मामले के सूचक थानु यादव की बेटी कैली देवी थी, जिनकी शादी मंगल यादव से घटना के तीन साल पहले हुई थी. शादी के बाद एक बेटी फलम कुमारी को जन्म दी जो आठ माह की थी. पति का एक महिला से अवैध रिश्ता होने के चलते दांपत्य जीवन में विवाद होता रहता था. पति समेत अन्य आरोपितों ने कैली देवी व उनकी मासूम बिटिया की हत्या कर शव को पहले कुआं में डाला.
इसके बाद दोनों का शव जला दिया. इसकी जानकारी मृतका के पिता थानु को फोन से दी गयी. उन्होंने देवीपुर थाना में एफआइआर कांड संख्या 12/2015 दर्ज कराया, जिसमें अपने दामाद मंगल यादव समेत छह लोगों को आरोपित बनाया. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने चार आरोपितों के विरुद्ध चार्जसीट दाखिल किया. दो आरोपितों के विरुद्ध अभी भी अनुसंधान जारी है. चार्जसीट दाखिल किये गये चारों आरोपितों के मुकदमा का स्पीडी ट्रायल हुआ, जिसमें चारों को हत्या व साक्ष्य छुपाने का दोषी पाकर अलग-अलग सजा क्रमश: आजीवन व पांच वर्ष की सजा दी गयी. दोनों सजाएं एक साथ चलेगी.
जिन्हें मिली सजा
1. मंगल यादव- पति
2. काली यादव- देवर
3. सुखु यादव- ससुर
4. बिजली देवी-सास
पति समेत छह पर दर्ज हुआ था हत्या का मामला
पति, देवर, सास व ससुर को कोर्ट ने पाया दोषी
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola