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रामबालक की हत्या में छह को उम्रकैद

Updated at : 28 Jun 2019 7:51 AM (IST)
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रामबालक की हत्या में छह को उम्रकैद

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने चास के तारानगर निवासी रामबालक लाल की हत्या में छह युवकों को गुरुवार को आजीवन सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. सजा सुनने के बाद मुजरिमों के परिजनों ने कोर्ट परिसर में हंगामा किया. मुजरिमों में चास […]

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बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने चास के तारानगर निवासी रामबालक लाल की हत्या में छह युवकों को गुरुवार को आजीवन सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. सजा सुनने के बाद मुजरिमों के परिजनों ने कोर्ट परिसर में हंगामा किया.

मुजरिमों में चास के तारानगर निवासी सागर सिंह, श्याम सिंह, हीरालाल, राम कुमार, छोटू व गौतम कुमार लाल शामिल हैं. सभी की उम्र 22 से 24 वर्ष के बीच है. जुर्माना की राशि मृतक के परिजन को दी जायेगी.
न्यायाधीश ने जब मुजरिमों को सजा सुनायी, इसके बाद कोर्ट परिसर में मौजूद मुजरिमों के परिजनों ने सजा का विरोध करते हुए काफी हंगामा किया.
कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला. हंगामा करने वाले लोगों को दौड़ाकर कोर्ट परिसर से बाहर निकाला गया.
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