हजारीबाग : पत्नी की हत्या करनेवाले प्रेम राम उर्फ प्रेम रविदास को आजीवन कारावास के साथ-साथ 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. यह सजा जिला सत्र न्यायाधीश अमित शेखर की अदालत में सुनायी गयी. सजा के अनुसार धारा 302, 34 में उम्रकैद के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना की रकम नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है.
साथ ही जुर्माना की राशि मृतक के परिजनों को दी जायेगी. इसकी जिम्मेवारी न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सौंपी है. यह मामला कटकमसांडी थाना कांड संख्या 573-13 से संबंधित था. हत्या की प्राथमिकी मृतका की मां मालती देवी के बयान पर कटकमसांडी थाना में दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि उसकी बेटी सुमा देवी की शादी लुपुंग गांव के प्रेम राम के साथ हिंदू रीति-रिवाज के मुताबिक हुई थी.
चार जुलाई 2013 को उसके पति प्रेम ने उसकी हत्या कर दी थी. सूचना मिलने पर बेटी के घर पहुंची, तो वहां उसका शव पड़ा हुआ था. उसके तीन बच्चे शव के पास रो रहे थे. अदालत ने अभियोजन के 16 गवाहों, साक्ष्य तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह सदा सुनायी.