16 अवैध क्लिनिक, नर्सिंग होम व पैथोलॉजी लैब संचालकों पर प्राथमिकी

Updated at :12 Feb 2017 5:09 AM
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16 अवैध क्लिनिक, नर्सिंग होम व पैथोलॉजी लैब संचालकों पर प्राथमिकी

त्रिवेणीगंज : स्थानीय थाना में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ इंद्रदेव यादव के द्वारा मुख्यालय समेत प्रखंड क्षेत्र के 16 अवैध क्लिनिक, नर्सिंग होम, पैथेलॉजी लैब के संचालक पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. मामले को लेकर थाना कांड संख्या 35/17 दर्ज किया गया है. रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 93 के […]

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त्रिवेणीगंज : स्थानीय थाना में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ इंद्रदेव यादव के द्वारा मुख्यालय समेत प्रखंड क्षेत्र के 16 अवैध क्लिनिक, नर्सिंग होम, पैथेलॉजी लैब के संचालक पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. मामले को लेकर थाना कांड संख्या 35/17 दर्ज किया गया है. रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 93 के माध्यम से दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि सिविल सर्जन सुपौल के पत्रांक 1442 दिनांक 28 अक्तूबर 2016, पत्रांक 1570 दिनांक 16 दिसंबर 2016,

पत्रांक 1677 दिनांक 31 दिसंबर 2016, पत्रांक 121 दिनांक 28 जनवरी 2017 एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुपौल के आवेदन पत्र अनन्य संख्या 406110129121600359 के आलोक में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04 फरवरी 2017 के द्वारा त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत अवैध क्लिनिक, नर्सिंग होम व पैथोलॉजी लैब पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है. दर्ज प्राथमिकी में नंदन सरदार, सुनील कुमार, मो इसलाम, पवन कुमार, डीजे आलम, विकला सिंह, रवींद्र कुमार दास, चंद्रनाथ कुमार उर्फ छोटू डॉक्टर, रघुनंदन सरदार, आरपी रमण, विजेंद्र प्रसाद साह, विवेक कुमार, आरके सिंह, अशोक सिंह, नीरज कुमार सिंह, अंजली जांच घर व ललन कुमार के नाम शामिल हैं.

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