विदेशी पटाखे, लड़ियों की बिक्री पर प्रतिबंध
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :15 Oct 2017 11:25 AM (IST)
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बैठक में दीपावली व छठ पर्व के मौके पर किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए विस्फोटक कानून के पालन करने का निर्देश दिया गया. सुपौल : दीपावली व छठ त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था के संधारण को लेकर समाहरणालय स्थित जिला पदाधिकारी कार्यालय वेश्म में शनिवार को एक बैठक संपन्न हुई. डीएम […]
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बैठक में दीपावली व छठ पर्व के मौके पर किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए विस्फोटक कानून के पालन करने का निर्देश दिया गया.
सुपौल : दीपावली व छठ त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था के संधारण को लेकर समाहरणालय स्थित जिला पदाधिकारी कार्यालय वेश्म में शनिवार को एक बैठक संपन्न हुई.
डीएम बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जानकारी दी गयी कि आगामी 19 अक्तूबर को दीपावली तथा 26 व 27 अक्तूबर को छठ का त्योहार मनाया जाएगा. डीएम श्री यादव ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आगामी दीपावली एवं छठ पर्व के मद्देनजर विस्फोटक नियम-2008 अध्याय-1 के संबंधित कंडिका का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.
जिसमें पटाखा बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदनों पर जांचोपरांत अपने स्तर से नियमानुसार निर्णय लेंगे. विदेशी पटाखें, लड़ियों एवं अन्य सामग्रियों की बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है. जिसका अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. कहा कि जिन घाट पर 50 से अधिक परिवार अर्घ्य देने हेतु आते हैं.
वहां के आयोजकों से तालमेल बिठाकर समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवायेंगे. साथ ही उक्त घाट के लिए आयोजन समिति का गठन करवाने तथा थानाध्यक्ष के माध्यम से सभी आयोजकों को पहचान पत्र बना कर देने का आदेश दिया. घाट की पर्याप्त स्वच्छता/साफ-सफाई एवं पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की करने, बड़े घाट एवं खतरनाक घाटों को चिह्नित करने व तीन लेयर की बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.
दीपावली के अवसर पर सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति का होडिंर्ग्स जनसाधारण की जानकारी के लिए लगाने नदी घाटों पर पटाखों की बिक्री एवं उनके चलाने पर प्रतिबंध- छठ पर्व के अवसर पर 24 से 27 अक्तूबर तक नदी, घाटों एवं तालाबों आदि जलस्रोतों के समीप, पटाखों की बिक्री एवं पटाखे चलाने पर समुचित प्रशासनिक नियंत्रण अपेक्षित है.
पटाखा छोड़ने से बचें हो सकती है दुर्घटना
पटाखों की आवाज से घाट व तालाबों के समीप स्थित छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच भगदड़ होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कोई गंभीर दुर्घटना/आपदा हो सकती है. कहा कि पटाखा समूह/भीड़ एवं घाट पर ना छोड़ा जाय इसे भी सुनिश्चित करेंगे. पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि उनके आवास स्थित तालाब में भी छठ पर्व के अवसर पर छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है.
जहां विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है. बैठक में एसपी, अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, सीएस, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, समादेष्टा एसएसबी, एनडीआरएफ के प्रतिनिधि, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नगर पंचायत, वीरपुर एवं निर्मली के पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे.
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