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नप चुनाव अनुमंडल कार्यालय में आज से भरे जायेंगे नामांकन पत्र

आज से मतगणना तक आचार संहिता लागू सीतामढ़ी : नगर परिषद चुनाव को लेकर बुधवार से नगर में आचार संहिता लागू हो गया है. इसके साथ ही आज से सदर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जायेगी. नामांकन के लिए पूर्वाह्न 11 से अपराह्न तीन बजे तक का समय निर्धारित की गयी […]

आज से मतगणना तक आचार संहिता लागू

सीतामढ़ी : नगर परिषद चुनाव को लेकर बुधवार से नगर में आचार संहिता लागू हो गया है. इसके साथ ही आज से सदर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जायेगी. नामांकन के लिए पूर्वाह्न 11 से अपराह्न तीन बजे तक का समय निर्धारित की गयी है. इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता अधिसूचना जारी होने की तिथि से लेकर मतगणना तक लागू रहेगा. इस दौरान अभ्यर्थी धर्म व जाति को जीत का आधार नहीं बनाएंगे. चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल का सहारा नहीं लेंगे.
नामांकन के लिए जरूरी बातें
अनुमंडल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आरक्षित व महिला अभ्यर्थियों के लिए नामांकन फी के रूप में 500 व सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए एक हजार रुपये निर्धारित की गयी है. नामांकन के साथ नाजिर द्वारा काटे गये हाल के अचल संपत्ति की रसीद की मूल कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक की छायाप्रति, फिक्स डिपोजिट, बांड व शेयर से संबंधित कागजातों की छायाप्रति भी संलग्न करना है. साथ ही केसीसी अपडेट प्रमाण-पत्र व होल्डिंग आदि टैक्स से संबंधित नो ड्यूज प्रमाण-पत्र भी नामांकन प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा. अभ्यर्थी अपना नामांकन-पत्र अधिकतम दो कॉपियों में ही जमा करा सकते हैं.
प्रपत्रों पर एक नजर: प्रपत्र 12 के प्रपत्र ‘क’ में स्थानीय मतदाता होने की घोषणा, प्रपत्र ‘ख’ में अभ्यर्थी का शपथ-पत्र जिसमें शैक्षणिक, चल-अचल संपत्ती व मुकदमा से संबंधित जानकारी देनी होगी. प्रपत्र ‘ख’ (1) में प्रस्तावक का शपथ-पत्र होगा, प्रपत्र ‘ग’ में अभ्यर्थी का बायोडाटा होगा. आरक्षण की स्थिति में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो 1 जनवरी 2017 के बाद निर्गत किया गया हो. जन्म प्रमाण-पत्र शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के आधार पर मान्य होगा. प्रस्तावक व समर्थक संबंधित वार्ड का ही होना अनिवार्य है.
इन पदों पर कार्यरत नहीं भर सकेंगे नामांकन-पत्र: बताया गया है कि शिक्षक, साक्षरता कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, न्याय-मित्र व शिक्षा-मित्र के अलावा अनुबंध व मानदेय पर कार्यरत किसी भी विभाग के कर्मी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

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