निबंधन व लाइसेंस के शुल्क में बढ़ोत्तरी दरों में दोगुना व तीन गुना वृद्धि
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :25 Jan 2017 5:11 AM (IST)
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जिला परिवहन कार्यालय में कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लोड करने का काम जारी दो दिनों के भीतर नये दर पर शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया 18 जनवरी से पूरे सूबे में परिवहन विभाग में काम-काज ठप डुमरा : वाहनों का निबंधन कराना व ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराने समेत तमाम कार्यों का शुल्क अब बढ़ गया है. […]
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जिला परिवहन कार्यालय में कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लोड करने का काम जारी
दो दिनों के भीतर नये दर पर शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया
18 जनवरी से पूरे सूबे में परिवहन विभाग में काम-काज ठप
डुमरा : वाहनों का निबंधन कराना व ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराने समेत तमाम कार्यों का शुल्क अब बढ़ गया है. परिवहन विभाग द्वारा दरों में दोगुना व तीन गुना वृद्धि कर दी गयी है. इसके चलते 18 जनवरी से पूरे सूबे की तरह सीतामढ़ी में भी निबंधन व लाइसेंस समेत अन्य कार्यों के लिये आवेदन व शुल्क देने का काम ठप है. हालांकि, जिला परिवहन पदाधिकारी प्रदीप कुमार के अनुसार नया दर लागू होने के बाद विभाग के कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बदलने का काम जारी है. बताया कि दो दिनों में विभाग में पूर्ववत काम शुरू हो जायेगा.
शुल्क में हुई वृद्धि : परिवहन विभाग द्वारा तमाम तरह के शुल्क में वृद्धि की गयी है. नये दर के तहत अब दोपहिया या चारपहिया वाहन के लर्निंग लाइसेंस के लिए 290 रुपये लिए जायेंगे. पूर्व में यह दर 120 रुपये था. दोपहिया व चारपहिया दोनों वाहन के लर्निंग लाइसेंस के लिए 480 रुपये लिये जायेंगे. पूर्व में यह दर 190 रुपये था. स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस अब 840 रुपये शुल्क लिये जायेंगे, पूर्व में इसके लिये 440 रुपये लिये जाते थे. वहीं दोपहिया या चारपहिया वाहन के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कराने के लिये अब 890 रुपये शुल्क लगेंगे. पूर्व में यह शुल्क महज 590 रुपये था, जबकि दोपहिया व चारपहिया दोनों वाहन चलाने के लिये स्थायी लाइसेंस लेने का शुल्क अब 690 रुपये से बढ़ कर 1,290 रुपये हो गया है. मैनुअल लाइसेंस नवीकरण के लिये 50 रुपये की जगह अब 300 रुपये व स्मार्ट कार्ड लाइसेंस नवीकरण के लिये 250 रुपये की जगह 500 रुपये लगेंगे. ड्राइविंग लाइसेंस की द्वितीयक काॅपी के लिए पूर्व में 440 रुपये लगते थे. अब इसका शुल्क बढ़ कर 440 रुपये हो गया है. पूर्व में ड्राइविंग लाइसेंस नवीकरण में विलंब होने पर दंड शुल्क 100 रुपये लिया जाता था, जो अब बढ़ कर 1 हजार रुपये हो गया है.
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