हत्याभियुक्त को उम्रकैद 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया

Updated at : 01 Feb 2017 3:55 AM (IST)
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हत्याभियुक्त को उम्रकैद 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया

शेखपुरा : शेखपुरा के जिला जज अलोक कुमार पांडेय ने पत्नी की हत्या के जुर्म में बरबीघा थाना क्षेत्र के डीह निजामत गांव के मनोहर राम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जज ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि दोषी 29 […]

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शेखपुरा : शेखपुरा के जिला जज अलोक कुमार पांडेय ने पत्नी की हत्या के जुर्म में बरबीघा थाना क्षेत्र के डीह निजामत गांव के मनोहर राम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जज ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि दोषी 29 सितंबर, 2015 को घरेलू विवाद में पत्नी के साथ मारपीट की और बाद में उसे केराेसिन छिड़क कर आग लगा दी. शुरू में दोषी ने इस हत्या को आत्महत्या का रूप देना चाहा था, परंतु मृतका के मृत्यु पूर्व दिये गये बयान के आधार पर इसे हत्या का मामला मान कर सजा सुनाई है. लोक अभियोजक ने बताया कि मृतक विवाहिता भी बरबीघा प्रखंड के सुभानपुर गांव की रहनेवाली थी.

दोषी मनोहर राम ने केराेसिन डाल कर आग के हवाले करने के बाद उसे मरने के लिए छोड़ दिया था. तब उसके मां-पिता ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, परंतु बरबीघा रेफरल अस्पताल के डाॅक्टरों ने उसके गंभीर स्थति को देखते हुए उसे पीएमसीएच भेज दिया था. पटना में ही मृतका का बयान पुलिस ने दर्ज किया. मृतका के इस बयान को न्यायालय ने मृत्यु पूर्व बयान मानते हुए साक्ष्य के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य माना. अभियोजन की ओर से न्यायालय में विवाहिता के मां-पिता के सहित कुल 09 गवाहों ने हत्या को लेकर गवाही दर्ज करायी थी, परंतु न्यायालय ने मृत्यु पूर्व बयान को सबसे ज्यादा महत्व दिया है.
खुले व खचाखच भरे न्यायालय में सजा सुनाने के बाद दोषी को मंडल कारा भेज दिया. न्यायालय ने 50 हजार रुपया अर्थ दंड नहीं देने पर पांच साल और की सजा भुगतने का आदेश दिया है.
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