हत्याभियुक्त को उम्रकैद 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया

शेखपुरा : शेखपुरा के जिला जज अलोक कुमार पांडेय ने पत्नी की हत्या के जुर्म में बरबीघा थाना क्षेत्र के डीह निजामत गांव के मनोहर राम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जज ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि दोषी 29 […]
शेखपुरा : शेखपुरा के जिला जज अलोक कुमार पांडेय ने पत्नी की हत्या के जुर्म में बरबीघा थाना क्षेत्र के डीह निजामत गांव के मनोहर राम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जज ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि दोषी 29 सितंबर, 2015 को घरेलू विवाद में पत्नी के साथ मारपीट की और बाद में उसे केराेसिन छिड़क कर आग लगा दी. शुरू में दोषी ने इस हत्या को आत्महत्या का रूप देना चाहा था, परंतु मृतका के मृत्यु पूर्व दिये गये बयान के आधार पर इसे हत्या का मामला मान कर सजा सुनाई है. लोक अभियोजक ने बताया कि मृतक विवाहिता भी बरबीघा प्रखंड के सुभानपुर गांव की रहनेवाली थी.
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