युवक की हत्या मामले में तीन

Updated at : 10 Feb 2025 8:56 PM (IST)
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युवक की हत्या मामले में तीन

रंगदारी नहीं देने पर मारपीट कर एक युवक की हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपितों को सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनायी है.

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छपरा (कोर्ट).

रंगदारी नहीं देने पर मारपीट कर एक युवक की हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपितों को सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनायी है. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वादश प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने छपरा मुफस्सिल थाना कांड संख्या 588/21 के सत्रवाद संख्या 120/23 मे सजा की विंदु पर सुनवाई की. जिसमें छपरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उमधा निवासी राजेश सिंह, विक्की सिंह और अंकित कुमार को हत्या के मामले में भादवी की धारा 302/34 में तीनों को उम्रकैद व पच्चीस पच्चीस हजार जुर्माना जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा सुनायी है. साथ ही मृतक के आश्रित को जीविकोपार्जन के लिए विधिक सेवा प्राधिकार को अनुशंसा किया है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दिनेश्वर सिंह कौशिक ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा और न्यायालय में 6 गवाहों की गवाही करायी है. ज्ञात हो कि उमधा गांव के ही राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ शंभू सिंह ने 5 नवंबर 2021 को एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 नवंबर की सुबह 8:00 बजे उनका छोटा भाई अवकाश कुमार उर्फ छोटन सिंह अपने निजी काम से अपने गांव स्थित हनुमान मंदिर पर जा रहा था कि रास्ते में पूर्व नियोजित योजना के तहत तीनों अपराधी उनके भाई को घेर लिया और उसके साथ गाली गलौज तथा मारपीट करने लगे. मारपीट के क्रम में लोहे के रॉड, लाठी से उसके शरीर पर वार किये जिससे उसका सर फट गया और उनका भाई वहीं गिर गया. हल्ला सुनकर लोग पहुंचे और इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल ले गये. वहां से उचित इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनके भाई की मृत्यु हो गयी. घटना का कारण पूर्व में तीनों आरोपियों द्वारा रंगदारी की मांग की गयी थी. जो मृतक के द्वारा नहीं दिया गया था जिसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया.

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