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मीना देवी की जमानत याचिका दाखिल
छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती में मिड डे मील हादसे में 23 बच्चों की हुई मौत तथा दर्जन भर से अधिक बच्चों के बीमार होने के मामले में आरोपित बनायी गयी विद्यालय की तत्कालीन प्रधान शिक्षिका मीना देवी के अधिवक्ता ने जमानत याचिका दाखिल की. सोमवार को आरोपित के अधिवक्ता भोला प्रसाद व […]
छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती में मिड डे मील हादसे में 23 बच्चों की हुई मौत तथा दर्जन भर से अधिक बच्चों के बीमार होने के मामले में आरोपित बनायी गयी विद्यालय की तत्कालीन प्रधान शिक्षिका मीना देवी के अधिवक्ता ने जमानत याचिका दाखिल की.
सोमवार को आरोपित के अधिवक्ता भोला प्रसाद व नरेश प्रसाद यादव ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल करते हुए जमानत दिये जाने का आग्रह किया.
अधिवक्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश के आलोक में अपनी दलीलें दी कि न्यायालय में पूर्व में दाखिल जमानत याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया था कि घटना के वक्त विद्यालय में उपस्थित दोनों रसोइयों की गवाही के उपरांत जमानत प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है.
उसी आदेश के आलोक में याचिका दाखिल की गयी है. वहीं, अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अजीत कुमार सिंह ने याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए जमानत नहीं दिये जाने की अपील की. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत सुनवाई पूरी होने तथा आदेश को सुरक्षित रखे जाने की बात कही.
बताते चलें कि 16 जुलाई, 2013 को उक्त हादसे में मृत एक छात्र आशीष कुमार के पिता अखिलानंद मिश्र ने मशरक थाना कांड संख्या 154/13 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए तत्कालीन प्रधान शिक्षिका मीना देवी समेत अन्य को अभियुक्त बनाया था. मीना देवी के आत्मसमर्पण करने के उपरांत जिले के निचले व जिला जज न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है.
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