विवि के अन्य पदाधिकारियों की जमानत याचिका खारिज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :22 May 2015 6:37 AM (IST)
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छपरा (नगर) : जेपीविवि में सादी उत्तर पुस्तिका खरीद मामले में निगरानी द्वारा आरोपित बनाये गये जेपीविवि के तत्कालीन एफओ, एफए सहित क्रय-विक्रय समिति के तीनों सदस्यों की अग्रिम जमानत याचिका आखिरकार निगरानी कोर्ट ने खारिज कर दी है. मालूम हो कि निगरानी कोर्ट में तत्कालीन एफओ सोनेलाल सहनी, एफए प्यारे मोहन सहाय, क्रय विक्रय […]
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छपरा (नगर) : जेपीविवि में सादी उत्तर पुस्तिका खरीद मामले में निगरानी द्वारा आरोपित बनाये गये जेपीविवि के तत्कालीन एफओ, एफए सहित क्रय-विक्रय समिति के तीनों सदस्यों की अग्रिम जमानत याचिका आखिरकार निगरानी कोर्ट ने खारिज कर दी है.
मालूम हो कि निगरानी कोर्ट में तत्कालीन एफओ सोनेलाल सहनी, एफए प्यारे मोहन सहाय, क्रय विक्रय समिति की सदस्य डॉ अनिता के वकील द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी. इस पर सुनवाई के बाद निगरानी कोर्ट के जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
हालांकि गुरुवार को फैसला आने के बाद इन पदाधिकारियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गयी है. ज्ञात हो कि निगरानी द्वारा इस मामले में विवि के कुलपति प्रो. द्विजेंद्र गुप्ता की भी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया जा चुका है. फिलहाल कुलपति हाइकोर्ट से जमानत पाने की उम्मीद में हैं.
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