दो आरोपितों की जमानत याचिका खारिज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :22 May 2015 6:36 AM (IST)
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छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के थानाध्यक्ष संजय तिवारी को गोली मार कर हत्या कर दिये जाने तथा सरकारी रिवॉल्वर लूट लेने के मामले में अप्राथमिक अभियुक्त बनाये गये दो आरोपितों की नियमित जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओमप्रकाश पांडेय ने तरैया थाना क्षेत्र के मोलनापुर […]
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छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के थानाध्यक्ष संजय तिवारी को गोली मार कर हत्या कर दिये जाने तथा सरकारी रिवॉल्वर लूट लेने के मामले में अप्राथमिक अभियुक्त बनाये गये दो आरोपितों की नियमित जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओमप्रकाश पांडेय ने तरैया थाना क्षेत्र के मोलनापुर निवासी गीता देवी और परसा थाना क्षेत्र के चेतन परसा निवासी सोनू कुमार सिंह के नियमित जमानत आवेदन को खारिज कर दिया. दोनों अभियुक्तों के नियमित जमानत आवेदन को निचली अदालत द्वारा पूर्व में ही खारिज किया जा चुका है.
बताते चलें कि गीता देवी, जो दारोगा की हत्या में शामिल कुख्यात कैलाश सिंह उर्फ चेक सिंह की बहन भी है, पर हत्या में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल छिपाने का तथा सोनू पर चेक सिंह का हथियार छिपाने का आरोप है.
दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने रिमांड पर ले पूछताछ भी कर चुकी है. साथ ही दोनों समेत अन्य की आवाज की रिकॉर्डिग विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी जा चुकी है. हालांकि, इसी मामले के एक आरोपित रिकेश कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है.
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