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गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंची छात्र

छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में विषाक्त मध्याह्न् भोजन खाने से 23 बच्चों की हुई मौत के मामले में गवाही देने के लिए एक छात्र न्यायालय में प्रस्तुत हुई. परंतु, कम उम्र की होने के कारण उसकी गवाही नहीं हो सकी. बुधवार को गंडामन निवासी लाल बाबू प्रसाद की […]

छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में विषाक्त मध्याह्न् भोजन खाने से 23 बच्चों की हुई मौत के मामले में गवाही देने के लिए एक छात्र न्यायालय में प्रस्तुत हुई.

परंतु, कम उम्र की होने के कारण उसकी गवाही नहीं हो सकी. बुधवार को गंडामन निवासी लाल बाबू प्रसाद की पांच वर्षीया पुत्री व विद्यालय की छात्र निशा कुमारी को पुलिस ने गवाही देने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया.

अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अजीत कुमार सिंह ने न्यायाधीश को आवेदन देते हुए कहा कि छात्र बहुत कम उम्र की है, जो छोटे-छोटे प्रश्नों को भी नहीं समझ पा रही है तथा यह किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम भी नहीं है, इसलिए इसकी गवाही नहीं करवायी जाये. लोक अभियोजक के आवेदन पर विचार करते हुए न्यायाधीश ने आवेदन पर विचार करते हुए छात्र की गवाही नहीं करवायी. इधर, गवाही को लेकर विद्यालय की तत्कालीन प्रधान शिक्षिका, जो इस मामले में प्राथमिकी अभियुक्त हैं और मंडल कारा में बंद हैं, अपने अप्राथमिकी अभियुक्त पति अजरुन राय के साथ न्यायालय में प्रस्तुत हुईं.

न्यायाधीश ने दोनों को 22 मई को पुन: न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने का आदेश देते हुए मंडल कारा भेज दिया. साथ ही इस मामले में साक्ष्य के लिए 22 मई की तिथि निर्धारित की है. बचाव पक्ष से अधिवक्ता भोला प्रसाद व नरेश प्रसाद राय की गवाह के प्रति परीक्षण को लेकर न्यायालय में उपस्थित थे.

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