नॉन बैंकिंग के संचालक की जमानत याचिका स्थानांतरित

Published at :05 May 2015 5:04 AM (IST)
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नॉन बैंकिंग के संचालक की जमानत याचिका स्थानांतरित

छपरा (कोर्ट) : प्राइम फ्यूचर रियर स्टेट नामक नॉन बैंकिंग कंपनी के माध्यम से आम लोगों के लाखों रुपये का गबन कर लिये जाने के मामले में बनाये गये अभियुक्त व मंडल कारा में बंद आरोपित की नियमित जमानत पर सुनवाई हुई. सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय के न्यायालय में आरोपित […]

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छपरा (कोर्ट) : प्राइम फ्यूचर रियर स्टेट नामक नॉन बैंकिंग कंपनी के माध्यम से आम लोगों के लाखों रुपये का गबन कर लिये जाने के मामले में बनाये गये अभियुक्त व मंडल कारा में बंद आरोपित की नियमित जमानत पर सुनवाई हुई.
सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय के न्यायालय में आरोपित सबीर खान की नियमित जमानत याचिका संख्या 701/15 पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश को उक्त याचिका को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नईमुल्ला के न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने का आदेश दिया, जहां उक्त याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की जायेगी.
बताते चले कि रिविलगंज थाना क्षेत्र के गोदना निवासी अखिलेश कुमार सिंह के 9 जून 2014 को नगर थाना कांड संख्या 163/14 में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सबीर समेत अन्य को अभियुक्त बनाया था. इस मामले में अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्राप्त करने में विफल होने पर 23 जनवरी, 2015 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था.
सीजेएम ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. अभियुक्त के अधिवक्ता ने नियमित जमानत प्राप्त करने के लिए डीजे के न्यायालय में आवेदन दिया था, जो स्थानांतरित कर दिया गया है.
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