दारोगा हत्या मामले के अभियुक्त की जमानत नामंजूर
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :29 Apr 2015 12:05 AM (IST)
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छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय तिवारी की गोली मार कर हत्या करने के बाद उनके सरकारी रिवॉल्वर लूट लेने के मामले में प्राथमिकी अभियुक्त बनाये गये एक आरोपित की नियमित जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती ने थानाध्यक्ष हत्या मामले में दर्ज कांड […]
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छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय तिवारी की गोली मार कर हत्या करने के बाद उनके सरकारी रिवॉल्वर लूट लेने के मामले में प्राथमिकी अभियुक्त बनाये गये एक आरोपित की नियमित जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है.
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती ने थानाध्यक्ष हत्या मामले में दर्ज कांड संख्या 145/14 के अप्राथमिकी अभियुक्त परसा थाना क्षेत्र के चेतन परसा निवासी शिव भजन सिंह के पुत्र सोनू कुमार की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
बताते चलें कि पुलिस ने सोनू को कुख्यात कैलाश सिंह उर्फ चेक का सहयोगी बताया तथा इस पर आरोप लगाया है कि सोनू ने चेक की उक्त पल्सर मोटरसाइकिल को छिपाया था, जिस पर सवार हो वह दारोगा की हत्या करने के उपरांत साथियों के साथ भागा था.
इसके अलावा सोनू पर यह भी आरोप है कि उसने चेक की फरारी के वक्त उसकी बहन गीता देवी से उसकी मोबाइल पर बात करवायी थी तथा गीता के घर में छिपा कर रखी गयी मोटरसाइकिल को वहां से निकाल चेक के दोस्त को पटना में ले जाकर पहुंचाया था. ज्ञात हो कि पुलिस ने सोनू को 26 मार्च, 2014 को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था, उसके बाद इसकी संलिप्तता दारोगा हत्या कांड से जोड़ी गयी.
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