Samastipur News:पांच अभियुक्त दोषी करार, भेजे गये जेल
Published by : ABHAY KUMAR Updated At : 01 Aug 2025 6:53 PM
केवटा गांव के महेश राय, दिनेश राय, शंकर राय, गोरख राय उर्फ गौतम राय व अरबिन्द कुमार राय को धारा 147, 447, 323, 452, 380, 427 भादवि में दोषी करार दिया.
Samastipur News: दलसिंहसराय : सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने शुक्रवार को केवटा गांव के महेश राय, दिनेश राय, शंकर राय, गोरख राय उर्फ गौतम राय व अरबिन्द कुमार राय को धारा 147, 447, 323, 452, 380, 427 भादवि में दोषी करार दिया. साथ ही न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया. एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि जायजपट्टी के झपसी राय ने 27 मार्च 2006 को पुलिस को बयान दिया था कि अभियुक्तों मिल कर सूचक की झोपड़ी को तोड़फोड़ कर सूचक व इनकी पत्नी, बेटी व ग्रामीण भाई के साथ गालीगलौज करते हुए मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. घर में रखे पेटी-बक्सा से सामान भी ले लिया था. सभी जख्मियों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल दलसिंहसराय में इलाज कराया था. घटना को लेकर दलसिंहसराय थाना कांड सं 58/2006 दर्ज किया गया. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी करार दिया. एपीपी ने बताया कि सजा के बिंदु पर आगामी 5 अगस्त को सुनवाई की जायेगी.
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