सरायरंजन. प्रखंड क्षेत्र के घटहो थाना के मनिकपुर पंचायत स्थित जगदीशपुर गांव निवासी भुनेश्वर महतो का पुत्र राकेश कुमार ने विगत माह अपने ग्रामीण लड़की को बहला फुसलाकर शादी की नीयत से उस वक्त अपहरण कर लिया था जब नाबालिग लड़की किसी जरूरी कार्य से अपने पड़ोस में रह रही गांव की फूआ से मिलने जा रही थी. इस बाबत लड़की के दादा ने स्थानीय थाने में राकेश को नामजद करते हुए अपनी पोती की अपहरण कर लेने का मामला दर्ज कराया था. मोबाइल लोकेशन के आधार पर थानाध्यक्ष धनंजय झा व मुंशी अंजनी कुमार सिंह ने बंगलौर में छिपे अपहर्ता राकेश को अपहृता के साथ बरामद करने में सफलता पायी और वहां से समस्तीपुर मंगलवार को प्रथम न्यायी न्यायिक दंडाधिकारी साकाश चंद्र के न्यायालय में प्रस्तुत कर नाबालिग लड़की का बयान धारा 164 के अधीन कराया. जहां लड़की ने न्यायालय के समक्ष दिये अपने बयान में अपने साथ बीती घटना को बताते हुए परिजनों के द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी को सत्य करार दिया. साथ ही अपने माता पित के साथ जाने की बात कही. न्यायाधीश ने उक्त लड़की को माता पिता के साथ जाने की अनुमति दी. वहीं अपहर्ता राकेश को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
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न्यायालय के आदेश पर युवक भेजा गया जेल
सरायरंजन. प्रखंड क्षेत्र के घटहो थाना के मनिकपुर पंचायत स्थित जगदीशपुर गांव निवासी भुनेश्वर महतो का पुत्र राकेश कुमार ने विगत माह अपने ग्रामीण लड़की को बहला फुसलाकर शादी की नीयत से उस वक्त अपहरण कर लिया था जब नाबालिग लड़की किसी जरूरी कार्य से अपने पड़ोस में रह रही गांव की फूआ से मिलने […]
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