पांच हजार रुपये के बांड पर आरोपित को मुक्त करने का आदेश

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 31 May 2015 8:05 PM

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रोसड़ा. एडीजे जय प्रकाश आर्य ने सुनवाई के दौरान हसनपुर थाना क्षेत्र के एक मारपीट से संबंधित मामले में चार आरोपितांे को दोषी करार दिया. साथ ही सजा के तौर पर सभी को पांच पांच हजार रुपये के बांड पर दो साल के लिए मुक्त करने का आदेश दिया. इस दौरान किसी तरह की शंाति […]

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रोसड़ा. एडीजे जय प्रकाश आर्य ने सुनवाई के दौरान हसनपुर थाना क्षेत्र के एक मारपीट से संबंधित मामले में चार आरोपितांे को दोषी करार दिया. साथ ही सजा के तौर पर सभी को पांच पांच हजार रुपये के बांड पर दो साल के लिए मुक्त करने का आदेश दिया. इस दौरान किसी तरह की शंाति व्यवस्था भंग होने पर पुन: कार्रवाई होने का आदेश दिया. दोषी करार दिये गये आरोपितों में मुन्ना यादव, राम प्रकाश यादव, भोला यादव एवं राजगीर यादव हैं. इस मामले में सेसन ट्रायल नम्बर 571/2005 कोर्ट मंे चल रहा था.सुनवाई के दौरान पीपी राम कुमार एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता उपेन्द्र ठाकुर मौजूद थे. बता दंे कि हसनपुर थाना मंे विगत 7 फरवरी 2003 को वादी शशि भूषण कुमार साहु के बयान पर कांड संख्या 21/03 दर्ज किया गया था. जिसमें भूमि विवाद को लेकर हिंसक झड़प मं घायल हो जाने की बात कही गयी. जिसमंे उक्त चारांे व्यक्ति को आरोपित किया गया था.

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