/ू/रजबरन उठाकर शादी के लिए ले गये मंदिर

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 May 2015 8:04 PM

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/रदलसिंहसराय, प्रतिनिधि : सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी केडी राजाजी के समक्ष उजियारपुर थाना कांड संख्या 303/13 की बादनी का बयान पुलिस ने धारा 164 के तहत दर्ज कराया. पीडि़ता ने बयान में बताया है कि जब मै अपनी मम्मी के साथ सोई हुई थी इसी बीच तीन लड़का बल्ली, शोभित व आनंद 8 बजे […]

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/रदलसिंहसराय, प्रतिनिधि : सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी केडी राजाजी के समक्ष उजियारपुर थाना कांड संख्या 303/13 की बादनी का बयान पुलिस ने धारा 164 के तहत दर्ज कराया. पीडि़ता ने बयान में बताया है कि जब मै अपनी मम्मी के साथ सोई हुई थी इसी बीच तीन लड़का बल्ली, शोभित व आनंद 8 बजे रात में आये. तथा मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगे. मां ने जब विरोध किया तो उनको धक्का देकर गिरा दिया. तीनों ने मिलकर थानेश्वर मंदिर काली स्थान ले गये. मंदिर बंद था तो अपने घर में रखा. जहां कोई नहीं था. सुबह होकर थानेश्वर मंदिर के पास छोड़कर चले गये. वहीं से मोबाइल से घर फोन किया तो मेरा भाई बाइक से घर ले आया. दूसरे दिन मेरे पापा स्कार्पियों से मार्केट आ रहे थे तो उनका गाड़ी शोभित समेत अन्य लोगों ने घेर लिया. मारने की धमकी दी. उसी दिन शाम में सभी मेरे घर आकर मेरे मां पिता को मारा. इसी क्रम में मेरी एक माह की बहन की मौत हो गयी. जिसका इलाज सदर अस्पताल में किया गया. मेरी शादी पूर्व में मनीष कुमार के साथ हो चुकी है. घटना को लेकर गत 17 नवंबर 13 को उजियारपुर थाना में अपहरण से संबंधित मारपीट दर्ज करायी गयी थी.

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