कोचिंग एक्ट : अमान्य संस्थानों से कारणपृच्छा करते हुए कार्रवाई का निर्देश

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75 कोचिंग संस्थानों का दावा किया जा चुका अस्वीकृत डीएम ने दिया सभी एसडीओ को निर्देश प्रतिनिधि, समस्तीपुरसरकार के द्वारा लागू कोचिंग एक्ट के मापदंड को पूरा नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर अब कार्रवाई की जायेगी. साथ ही अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों की जानकारी प्राप्त कर उनपर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश […]

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75 कोचिंग संस्थानों का दावा किया जा चुका अस्वीकृत डीएम ने दिया सभी एसडीओ को निर्देश प्रतिनिधि, समस्तीपुरसरकार के द्वारा लागू कोचिंग एक्ट के मापदंड को पूरा नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर अब कार्रवाई की जायेगी. साथ ही अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों की जानकारी प्राप्त कर उनपर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. बताते चलें कि कोचिंग एक्ट के तहत 101 कोचिंग संस्थानों की जांच डीएम एम. रामचंद्रुडु के निर्देश पर विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा किया गया था. इनमें से कोचिंग एक्ट के तहत निबंधन योग्य 26 कोचिंग संस्थानों को विगत दिनों डीइओ ने निबंधन प्रमाण पत्र दिया था. वहीं 75 संस्थानों का दावा जांच के क्रम में अस्वीकृत कर दिया गया था. जिले में कोचिंग एक्ट शत प्रतिशत लागू हो इसके लिए जिला प्रशासन अब कार्रवाई करने की नीति तैयार करते हुए सभी एसडीओ को निर्देश दिया है. जानकारी के मुताबिक कोचिंग एक्ट के तहत निबंधन के लिए दिये 75 आवेदनों को जांच के बाद अमान्य कोचिंग संस्थान की श्रेणी में रखते हुए कारणपृच्छा कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही आवेदन अस्वीकृत करने के बावजूद संचालित कोचिंग संस्थानों की सूची बनाकर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. बताते चलें कि समस्तीपुर अनुमंडल के 42, दलसिंहसराय के 9, पटोरी के 4 व रोसड़ा के 21 कोचिंग संस्थानों का दावा जांच के बाद अस्वीकृत कर दिया गया था. डीइओ बीके ओझा ने बताया कि जिले में अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थान की भी सूची तैयार की जा रही है. ताकि कार्रवाई की जा सके. सूत्रों की माने तो जिले में 85 कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो कोचिंग एक्ट के तहत अबतक आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की है. बावजूद उनके द्वारा कोचिंग का संचालन किया जा रहा है.

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