राजनीतिक दल हटायें बैनर-पोस्टर

Published at :06 Mar 2014 1:44 AM (IST)
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राजनीतिक दल हटायें बैनर-पोस्टर

आदर्श आचार संहिता का सख्ती से करें पालन : जिलाधिकारी सहरसा : देश में होनेवाले 16 वें लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया है. मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में छठे चरण में 30 अप्रैल को मतदान होगा. प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया दो अप्रैल से […]

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आदर्श आचार संहिता का सख्ती से करें पालन : जिलाधिकारी

सहरसा : देश में होनेवाले 16 वें लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया है. मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में छठे चरण में 30 अप्रैल को मतदान होगा. प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया दो अप्रैल से शुरू होगी, जो नौ अप्रैल तक चलेगी. नामांकन का स्क्रू टनी दस अप्रैल व नाम वापसी की तारीख 12 अप्रैल को निर्धारित की गयी है.

चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम शशिभूषण कुमार व पुलिस अधीक्षक एम सुनील नायक ने आदर्श आचार संहिता को पालन करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक की. डीएम श्री कुमार ने सभी राजनीतिक दलों से आचार संहिता का सख्ती से पालन किये जाने निर्देश दिया है.

उन्होंने बैठक में मौजूद विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों से शहर में लगे अपने-अपने बैनर होर्डिग व पोस्टर को दो दिनों के अंदर हटा लेने का भी निर्देश दिया डीएम ने कहा कि शहर के चौक-चौराहे पर लगे बैनर होल्डिंग या पोस्टर पाये जाने पर उसकी वीडियोग्राफी कर वैसे पार्टी या लोगों के विरुद्ध आचार संहिता कानून के तहत मामला दर्ज किया जायेगा. 30 अप्रैल को छठे चरण में होने वाले चुनाव को देखते हुए उन्होंने भयमुक्त व स्वच्छ वातावरण में चुनाव कार्य संपादित किये जाने को लेकर विभिन्न कोषांगों का गठन कर पूरा कर लेने की बात कही.

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