गांजा तस्करी के दोषी को मिली पांच वर्ष की सजा

Published at :05 Feb 2025 7:09 PM (IST)
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पूर्णिया कोर्ट

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प्रतिनिधि- पूर्णिया कोर्ट. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय की अदालत ने गांजा तस्करी के केस में अभियुक्त उत्तम मजूमदार को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना अलग से लगाया है. समेकित जांच चौकी दालकोला चेक पोस्ट पर तैनात तात्कालीन मद्य निषेध अवर निरीक्षक चंदन कुमार ने मामला दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, दालकोला में वाहन जांच के क्रम में पूर्णिया मोड़ की ओर से आ रहे टेंपो को रोकने का इशारा किया तो उसमें सवार एक यात्री टेंपो से उतरकर भागने का प्रयास किया. जिसे पकड़ लिया गया. नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम उत्तम मजूमदार, पिता स्वर्गीय रवि मजूमदार साकिन दिनहटा थाना -दिनहटा जिला -कुच बिहार पश्चिम बंगाल बताया. तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के कमर में लाल रंग के कपड़े में छुपा कर एक पैकेट मिला. इससे 3.5400 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक शंभू आनंद ने चार गवाहों की गवाही करवाई. गवाहों के बयान एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.

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