ePaper

अतिक्रमित जमीन को खाली करने का आदेश

Updated at : 30 Dec 2025 5:53 PM (IST)
विज्ञापन
अतिक्रमित जमीन को खाली करने का आदेश

धमदाहा

विज्ञापन

धमदाहा.धमदाहा प्रखण्ड क्षेत्र के इटहरी पंचायत में सामुदायिक भवन का अतिक्रमित जमीन को धमदाहा अंचलाधिकारी ने खाली करने क आदेश दिया है. सीओ ने स्थल पर जाकर अतिक्रमण कारियों को एक सप्ताह की मोहलत दी है. खाली कराने को लेकर सीओ रविन्द्र नाथ के नेतृत्व में अंचल अमीन व राजस्व कर्मचारी ने सामुदायिक भवन की दो डिसमिल जमीन की मापी कर चिन्हित कर दिया गया है. गांव के ही नागेश्वर मण्डल ने दो डिसमिल जमीन सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए सरकार को दिया था. इसके बाद गांव के ही ललन मंडल ने उक्त जमीन को अतिक्रमण कर घर बना लिया. इस मौके पर इटहरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विकास मण्डल, सरपंच प्रतिनिधि संतोष कुमार, समिति सदस्य मंटू कुमार सहित सभी ग्रामीण उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
ARUN KUMAR

लेखक के बारे में

By ARUN KUMAR

ARUN KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन