प्रखंडों व पंचायतों को मुख्यालय से जोड़ने को ले बस सेवा शुरू किए जाने की कवायद

Updated at : 27 Jul 2024 6:53 PM (IST)
विज्ञापन
Purnia University

प्रखंडों व पंचायतों को मुख्यालय से जोड़ने को ले

विज्ञापन

बेरोजगारों को रोजगार के लिए बस के क्रय पर दिया जाएगा पांच लाख का अनुदान

प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक दुरुस्त होगी आमजनों के लिए परिवहन व्यवस्था

पूर्णिया. बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए बस उपलब्ध कराने की योजना है. इसके लिएआगामी एक से 25 अगस्त तक आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक आमजनों को यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं जिले के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है. इसके लिए लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपए अनुदान का भुगतान किया जाएगा. इस योजना के तहत बस को योग्य माना जाएगा एवं मिनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी.

आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष जरूरी :

जिला परिवहन पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने इस बाबत बताया कि लाभुक की अहर्ताओं में उनका आवेदन करने की तिथि के वक्त न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष, उनके पास चालन अनुज्ञप्ति का होना , उनका सरकारी सेवा में कार्यरत अथवा नियोजित नहीं होना, उसी प्रखंड का निवासी होना जिसमे उन्हें योजना का लाभ उठाना हो तथा सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि आवेदकों के लिए आवश्यक कागजातों में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र,आधार कार्ड और चालन अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है. जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा 27 अगस्त 2024 को प्रखंडवार एवं कोटिवार आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा जबकि 29 अगस्त को उक्त वरीयता सूची के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाभुक का चयन किया जाएगा.

प्रतीक्षा सूची को दो सितम्बर को होगी प्रकाशित

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि परिवहन कार्यालय में स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को 02 सितम्बर को प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय सीमा में आपत्ति आमंत्रित की जाएगी. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात 05 सितम्बर को अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद छह से दस सितम्बर तक जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला कराया जाएगा. फिर बस क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित करना होगा . उन्होंने बताया कि आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से संबंधित लाभुक के खाते में भुगतान किया जाएगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन