Bihar Teacher: पटना. बिहार के सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड में कार्यरत 30 प्रखंड शिक्षकों की नियुक्ति को राज्य अपीलीय प्राधिकार पटना द्वारा अवैध करार दिए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने उनकी नियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी किया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बथनाहा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर सभी संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति उनकी नियुक्ति तिथि से ही रद्द कर अनुपालन प्रतिवेदन जिला शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा में जमा करें.
2008 में हुई थी नियुक्ति
जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई राज्य अपीलीय प्राधिकार, पटना के हालिया आदेश के आधार पर की जा रही है. वर्ष 2008 में बथनाहा प्रखंड में रिक्त प्रखंड शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्देश पर प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा इन 30 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी. इनमें शंभू दास, राम ईश्वर कुमार, अमित कुमार, मंसूर अंसारी, श्याम कुमार सहित कुल 30 शिक्षक शामिल हैं. हालांकि, इन नियुक्तियों के खिलाफ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने राज्य अपीलीय प्राधिकार में अपील दायर की थी.
नियुक्ति प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध
अपील दायर होने के बाद इस मामले की पुनः समीक्षा के बाद राज्य अपीलीय प्राधिकार ने यह निर्णय दिया कि इन नियुक्तियों की प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध थी और इनकी वैधता नहीं है. राज्य अपीलीय प्राधिकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चूँकि इन नियुक्तियों को शून्य माना गया है, इसलिए संबंधित शिक्षकों को अब तक दिया गया वेतन भी अमान्य होगा. इसका सीधा अर्थ यह है कि भविष्य में इन शिक्षकों को वेतन संबंधी कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा.
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