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बिहार के इस IAS ने बताया था जान का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया कैडर बदलने का आदेश

Updated at : 10 May 2017 5:19 PM (IST)
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बिहार के इस IAS ने बताया था जान का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया कैडर बदलने का आदेश

पटना : बिहार कैडर के आइएएस डॉ. जितेंद्र गुप्ताने खुद की जान पर खतरा बताया था. आइएएस अफसर की गुहार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉ जितेंद्र गुप्ता का बिहार कैडर से हरियाणा कैडर में ट्रांसफर कर दिया है. डॉ जितेंद्र गुप्ता पत्थर माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर चर्चा में आए थे. डाॅ. जितेंद्रगुप्ता की […]

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पटना : बिहार कैडर के आइएएस डॉ. जितेंद्र गुप्ताने खुद की जान पर खतरा बताया था. आइएएस अफसर की गुहार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉ जितेंद्र गुप्ता का बिहार कैडर से हरियाणा कैडर में ट्रांसफर कर दिया है. डॉ जितेंद्र गुप्ता पत्थर माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर चर्चा में आए थे.

डाॅ. जितेंद्रगुप्ता की तरफ सेसुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उनको घूस केस में गलत तरीके से फंसाया गया और साथ ही उन्हें राज्य में जान का खतरा है. लिहाजा उनका कैडर बिहार से बदल कर हरियाणा कर दिया जाए. याचिका में जितेंद्र गुप्ता के मौलक अधिकार हनन की बात कही गयी थी.

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डॉ जितेंद्र गुप्ता का बिहार कैडर के आइएएस अफसर थेऔर अपनी पहली पोस्टींग के क्रम में ही उनपर रिश्वत लेने का आरोप लगा था. डॉ जितेंद्र गुप्ता भभुआ में अपनी पहली पोस्टींग के क्रम में पत्थर माफिया के खिलाफ अपना अभियान चलाया था. इस अभियान से पत्थर माफिया नाराज हो गए थे. कहा जाता है कि वे लोग ही डॉ जितेंद्र गुप्ता को निगरानी से ट्रैप कराया था.जिसके बाद निगरानी विभाग ने जितेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया था, लेकिन जांच के बाद फिर उसे बरी कर दिया था.

इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट की शरम में चले गए थे. जितेंद्र गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र गुप्ता का कैडर ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. गौर हो कि जितेंद्र गुप्ता के मामलेे में आइएएस एसोसिएशन ने भी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ कड़ी आपत्ति जाहिर की थी.

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