पटना : नमी से खराब होने पर भी देना होगा बीमा का पैसा
Updated at : 03 Feb 2020 9:12 AM (IST)
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पटना : राज्य उपभोक्ता फोरम ने मौसमी वजह विशेषकर नमी व आद्रता से खराब हो गयी बीमित वस्तु का बीमा कवर देने का आदेश दिया है. आदेश के तहत बीमा कंपनी सोंपो जेनरल इंश्योरेंस को 10.40 लाख भुगतान करने को कहा है. यह आदेश राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जस्टिस एसपी सिंह व सदस्य रेणु […]
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पटना : राज्य उपभोक्ता फोरम ने मौसमी वजह विशेषकर नमी व आद्रता से खराब हो गयी बीमित वस्तु का बीमा कवर देने का आदेश दिया है. आदेश के तहत बीमा कंपनी सोंपो जेनरल इंश्योरेंस को 10.40 लाख भुगतान करने को कहा है.
यह आदेश राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जस्टिस एसपी सिंह व सदस्य रेणु सिन्हा की संयुक्त बेंच ने सुनाया है. बीमा कंपनी द यूनिवर्सल सोंपो जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को यह राशि तीन माह के अंदर 12 फीसदी ब्याज की दर से चुकानी होगी. यह फैसला सीतामढ़ी पुपरी निवासी एमएस सुभाष ट्रेडर्स विरुद्ध बीमा कंपनी के केस में आया है. यह केस 2015 से चल रहा है. बीमा कंपनी मुंबई की है. जिसकी स्थानीय ब्रांच बिहार में भी हैं.
जानकारी के मुताबिक सुभाष ट्रेडर्स के प्रोप्रराइटर विकास कुमार ने सोंपो जेनरल इंश्योरेंस कंपनी से दुकान और उसके गोदाम का बीमा कराया. दुकान में खाद, बीज व कीटनाशक आदि रखे हुए थे.
उन्होंने बीमा की कई किस्त भी चुकाई है. इस बीच 15 दिसंबर, 2014 से 6 जनवरी, 2015 के बीच भारी बारिश हुई. इसकी वजह से खासकर बीज व दूसरी वस्तुएं नमी की वजह से खराब हो गयी थीं. विकास कुमार ने इस मामले में सोंपो जेनरल इंश्योरेंस कंपनी से अपना बीमा कवर मांगा. कंपनी ने यह कह कर बीमा भुगतान करने से मना कर दिया कि नमी व आद्रता से वस्तु के खराब होने से बीमा नहीं दिया जा सकता है. कंपनी ने दुकान के प्रोप्रराइटर को इस संबंध में टर्म व कंडीशन की कॉपी भी नहीं दी. इस पर मामला उपभोक्ता फाेरम में आया.
फोरम ने पाया कि यह मामला जोखिम से जुड़े बीमा कवर के दायरे में आता है. उल्लेखनीय है कि इसी तरह के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे चुका है. आदेश में साफ किया गया है भारी और लगातार बारिश से ही नमी आती है. इसके बिना नमी नहीं आयेगी. लिहाजा नमी से खराब होने वाली बीमित वस्तु की बीमित राशि देनी ही होगी.
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