दारोगा बहाली के मापदंड में सरकार ने किये संशोधन, ...जानें नियम में क्या-क्या हुआ बदलाव?

पटना : बिहार सरकार ने दारोगा बहाली के अभ्यर्थियों को राहत देते हुए बहाली के दौरान दौड़ पूरा करने के लिए मिलनेवाले समय को छह मिनट से बढ़ा कर साढ़े छह मिनट कर दिया है. साथ ही न्यूनतम अर्हता निर्धारित कर दिये हैं. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश […]
पटना : बिहार सरकार ने दारोगा बहाली के अभ्यर्थियों को राहत देते हुए बहाली के दौरान दौड़ पूरा करने के लिए मिलनेवाले समय को छह मिनट से बढ़ा कर साढ़े छह मिनट कर दिया है. साथ ही न्यूनतम अर्हता निर्धारित कर दिये हैं.
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक के पदों पर भर्ती और चयन प्रक्रिया संबंधी बिहार पुलिस हस्तक,1978 के नियम- 655 (क), 658 (v), 658 (v) (ग) के प्रावधानों में संशोधन करने एवं अधिसूचना प्रारूप की मंजूरी दी गयी है. नये नियमों के मुताबिक, दारोगा बहाली के लिए एक मील की दौड़ के लिए मिलने वाले समय में बदलाव किया गया है. एक मील की दौड़ पहले छह मिनट में पूरा करना निर्धारित था, जिसे बढ़ा कर 6.30 मिनट कर दिया गया है. साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए मेधा सूची की न्यूनतम अर्हता भी तय कर दी गयी है. अब एससी/ एसटी/महिला के लिए न्यूनतम अर्हता 32 फीसदी, ईबीसी के लिए 34 फीसदी, बीसी के लिए 36.5 फीसदी और सामान्य श्रेणी के लिए 40 फीसदी तय कर दी गयी है. वहीं, एससी/एसटी महिला के लिए न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर तय की गयी है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




