रांची/पटना : बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय से उस वक्त बड़ी राहत मिली, जब न्यायालय ने चारा घोटाले के एक मामले में उन्हें आरोपी बनाये जाने के सीबीआई अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता. न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने सीबीआई की विशेष अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें अंजनी को आरोपी बनाने का निर्देश दिया गया था.
सीबीआई अदालत ने मामले में लालू समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आदेश पारित करते समय अंजनी को भी इस मामले में आरोपी बनाने का आदेश दिया था और इस सिलसिले में उन्हें समन जारी किया था. इस मामले को अंजनी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जहां से समन पर रोक लग गयी थी. आज न्यायालय ने इस आदेश को निरस्त कर दिया.