पटना : अब भाड़े की टैक्सियों की नहीं चल पायेगी मनमानी, एग्रीगेटर पॉलिसी लागू, जानें
Updated at : 11 Jan 2019 8:34 AM (IST)
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पटना : भाड़े पर चलाने वाली टैक्सी एजेंसियों की अब मनमानी नहीं चलेगी. सरकार द्वारा निर्धारित किराया पर ही एजेंसियों को सेवा देनी होगी. इससे लोगों को भाड़ा को लेकर किचकिच नहीं होगा. सरकार ने भाड़े की टैक्सियों के लिए बिहार टैक्सी एग्रीगेटर पॉलिसी लागू की है. गुरुवार को परिवहन विभाग ने इस संबंध में […]
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पटना : भाड़े पर चलाने वाली टैक्सी एजेंसियों की अब मनमानी नहीं चलेगी. सरकार द्वारा निर्धारित किराया पर ही एजेंसियों को सेवा देनी होगी. इससे लोगों को भाड़ा को लेकर किचकिच नहीं होगा. सरकार ने भाड़े की टैक्सियों के लिए बिहार टैक्सी एग्रीगेटर पॉलिसी लागू की है.
गुरुवार को परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी. टैक्सी एग्रीगेटर पॉलिसी लागू करने वाला बिहार अब चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है. यह पॉलिसी देश के कई बड़े शहरों में लागू है. पॉलिसी लागू होने के बाद टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों पर सरकार का अंकुश रहेगा. बिना लाइसेंस लिये वह अपनी टैक्सी नहीं चला सकेंगे.
एजेंसियां मनमानी नहीं करेंगी. परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि टैक्सी एग्रीगेटर पॉलिसी लागू होने से बड़े शहरों की तरह यहां के लोगों को भी टैक्सी की सुविधा मिलेगी. इससे कई टैक्सी एजेंसियां यहां आयेगी. उन्होंने बताया कि टैक्सियों के लिए किराये का निर्धारण होगा. किराये को लेकर तैयार प्रस्ताव स्वीकृति के लिए कैबिनेट के पास भेजा गया है. सेवा देने वाली एजेंसियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.
इसके लिए भी शुल्क निर्धारित किया गया है. विभाग ने बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निर्देश 2018 के प्रस्ताव पर चार दिसंबर, 2018 को लोगों से सुझाव मांगा था. एक माह बीतने पर प्रस्ताव पर किसी तरह की आपत्ति व सुझाव नहीं आया. पॉलिसी के तहत सरकारी नियंत्रण में कैब व टैक्सी सेवा संचालित होगी.परिवहन विभाग अपने नियंत्रण में सेवा उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को कई सुविधाएं प्रदान करेगा. मोबाइल एप के जरिये टैक्सी या कैब की सुविधा देने वाली एजेंसियों के लिए शर्तें निर्धारित की गयी हैं.
विभाग करेगा किराये का निर्धारण
विभाग टैक्सी के लिए अधिकतम व न्यूनतम किराये का निर्धारण करेगा. टैक्सियों में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा. वाहनों का फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए.
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