आश्रितों की नियुक्ति को लेकर फंसा पेच
Updated at : 22 Jul 2018 3:48 AM (IST)
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पटना : सरकार ने चौकीदार संवर्ग नियमावली 2006 में संशोधन कर दिया गया है. इसके तहत एक जनवरी 1990 के बाद एवं 05 मार्च 20104 से पहले रिटायर्ड हुए दफादार चौकीदार के आश्रितों को नियुक्त को लेकर पेंच फंसा हुआ है. बिहार दफादार चौकीदार संघ के प्रदेश महासचिव शिवजी प्रसाद ने गृह विभाग को 21 […]
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पटना : सरकार ने चौकीदार संवर्ग नियमावली 2006 में संशोधन कर दिया गया है. इसके तहत एक जनवरी 1990 के बाद एवं 05 मार्च 20104 से पहले रिटायर्ड हुए दफादार चौकीदार के आश्रितों को नियुक्त को लेकर पेंच फंसा हुआ है. बिहार दफादार चौकीदार संघ के प्रदेश महासचिव शिवजी प्रसाद ने गृह विभाग को 21 जून को पत्र लिखा था.
इस मामले में गृह विभाग में अवर सचिव गिरीश मोहन ठाकुर ने पत्र जारी किया है. इसमें स्थिति स्पष्ट की है कि एक जनवरी 1990 के बाद और मार्च 2014 के पूर्व रिटायर्ड दफादार चौकीदार के आश्रितों की नियुक्ति के संबंध में तत्काल सरकार स्तर पर किसी भी तरह का प्रस्ताव विचारणीय नहीं है.
राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतों में तैनात चौकीदार को लेकर गृह विभाग ने 22 जून को सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र जारी किया था कि चौकीदार संवर्ग के कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेकर आश्रित को अपने स्थान पर नियुक्त करा सकेंगे. हालांकि इस योजना का लाभ बीस साल की सेवा आैर 55 साल की उम्र पूरी कर चुके चौकीदारों ही मिलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 अप्रैल को बापू सभागार में दलित सेना के राष्ट्रीय सम्मेलन में घोषणा की थी कि चौकीदार/ दफादार के आश्रितों को नौकरी मिलेगी.
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