कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की शुभेंदु अधिकारी की अवमानना याचिका, कहा- लोगों को शांति से रहने दें

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शुभेंदु अधिकारी और कलकत्ता हाईकोर्ट.

शुभेंदु अधिकारी और कलकत्ता हाईकोर्ट.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस शासनकाल में शुभेंदु अधिकारी की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि अब लोगों को शांति से रहने दिया जाये. जानें क्या है पूरा मामला और सरकारी वकील ने कोर्ट में क्या दी दलील.

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टीएमसी शासनकाल में विधानसभा के भीतर केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रवेश पर रोक और स्पीकर के फैसले के खिलाफ दायर की गयी याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया. जस्टिस अमृता सिन्हा ने मामला को आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा- लोगों को शांति से रहने दें. राज्य सरकार के वकील की ओर से नियम (Rule) जारी करने की प्रार्थना को भी अदालत ने खारिज कर दिया.

स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे शुभेंदु

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के शासनकाल के दौरान जब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, तब उनके और अन्य भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों के साथ केंद्रीय बलों के जवान सुरक्षा में तैनात रहते थे. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) बिमान बनर्जी ने एक आदेश जारी कर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए केंद्रीय बलों के सशस्त्र जवानों के विधानसभा परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी थी.

शुभेंदु ने स्पीकर पर लगाये थे भेदभाव के आरोप

शुभेंदु अधिकारी और भाजपा नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय सुरक्षाकर्मियों को रोका जा रहा है, लेकिन सत्तारूढ़ टीएमसी के विधायकों और मंत्रियों को राज्य पुलिस की सुरक्षा के साथ विधानसभा में आने की छूट दी जा रही है. शुभेंदु अधिकारी ने इस संबंध में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी.

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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले में सोमवार (27 जुलाई) को आखिरी सुनवाई हुई. इस पुराने मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति बदलने के बाद अब वह इस याचिका को और आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं. मामले को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा- लोगों को शांति से रहने दें (Let people live in peace).

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मिथिलेश झा

लेखक के बारे में

By मिथिलेश झा

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

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