बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे रश्मि शिखा ने नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड की आरोपित सुलेखा देवी के दामाद संदीप सुमन उर्फ पुष्पांजय की जमानत अर्जी पर सुनवाई की. सूत्रों ने बताया कि जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी है़ यह अर्जी अधिवक्ता विवेकानंद प्रसाद 26 फरवरी को दाखिल की थी, जिसमें केस डायरी सुनवाई पूरी की गयी. विवेकानंद प्रसाद आरोपित अर्जीकार की जमानत स्वीकार कराने की पूरी कोशिश की. वहीं अभियोजन के अधिवक्ता जगत नारायण सिन्हा, अपर लोक अभियोजक कैसर इमाम व वरीय अधिवक्ता सीता राम सिंह ने विरोध किया.
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राजबल्लभ के पास लड़की पहुंचाने के मामले में सुलेखा के दामाद की जमानत नामंजूर
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राजबल्लभ के जब्त सामान की वापसी के लिए अर्जी
जिला न्यायालय के पास्को स्पेशल प्रथम एडीजे रश्मि शिक्षा के कोर्ट में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड के आरोपित नवादा के विधायक राजबल्लभ की कुर्की संपत्ति मुक्त करने के लिए अधिवक्ता कमलेश कुमार व सहायक वीरमणि कुमार ने फिर से अर्जी दी है. इसके पूर्व इस संबंध में अधिवक्ता ने 14 मार्च को भी अर्जी दी थी. इस पर प्रभारी न्यायाधीश एडीजे, द्वितीय शशिभूषण प्रसाद सिंह ने जब्ती सूची कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था.
लेकिन, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर फिर से अरजी दी गयी है़ अधिवक्ता कमलेश कुमार ने कहा कि कोर्ट के पूर्व आदेश पर थाने ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है. इस कोर्ट से आदेश करने का अनुरोध करते हुए कहा कि जब्त समान के खराब होने से बड़ी क्षति हो सकती है.
Prabhat Khabar Digital Desk
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