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अब नगर निकाय क्षेत्र के खेती योग्य भूमि पर भी लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स, बढ़ेगा राजस्व

Property tax will be levied on cultivable land as well

::: ऐतिहासिक फैसला: बिहार सरकार ने कृषि योग्य भूमि पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का रास्ता साफ किया.

::: बेगूसराय से शुरुआत: बेगूसराय नगर निगम के आग्रह पर विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण.

::: नियमों का आधार: बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 और अधिनियम 2007 की धाराओं का हवाला.

::: खाली भूमि की नयी परिभाषा: अब बिना भवन वाली कृषि भूमि भी खाली भूमि की श्रेणी में आयेगी

::: राजस्व वृद्धि का लक्ष्य: शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने की दिशा में अहम कदम.

::: राज्यव्यापी प्रभाव: सभी नगर निगमों, परिषदों और पंचायतों पर लागू होगा यह आदेश

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

बिहार सरकार ने शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अब नगर निगम क्षेत्रों में स्थित खेती योग्य भूमि पर भी संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) वसूलने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने बेगूसराय नगर निगम द्वारा मांगे गये मार्गदर्शन के जवाब में यह स्पष्ट कर दिया है कि कृषि कार्य में उपयोग की जा रही जोत/भूमि पर भी संपत्ति कर लगाया जा सकता है. यह कदम शहरी निकायों के राजस्व में वृद्धि करने और नियोजनबद्ध विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है. मुजफ्फरपुर में नगर निगम सहित कुल 11 नगर निकाय है. इसमें तीन नगर परिषद एवं सात नगर पंचायत शामिल हैं. सात ऐसे नगर पंचायत हैं, जिनका गठन पिछले नगर निकाय चुनाव से पहले हुआ है, जहां अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली नहीं हो रही है. इसमें सरैया, बरूराज, मीनापुर, कुढ़नी के तुर्की, माधोपुर सुस्ता, मुरौल और सकरा नगर पंचायत शामिल हैं.

बॉक्स ::: नियमों की कसौटी पर कृषि भूमि पर भी टैक्स

नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर निदेशक मनोज कुमार द्वारा बेगूसराय नगर आयुक्त को भेजे गये पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 की कंडिका 9 में ””रिक्त भूमि कर”” का प्रावधान है. वहीं, कंडिका- 2 (ड़) ””खाली भूमि”” को परिभाषित करती है, जिसमें क्रय, उपहार या किसी अन्य माध्यम से अर्जित वह भूमि शामिल है जिस पर अर्जन के बाद भवन का निर्माण नहीं किया गया है. इसमें किसी भवन की ऐसी संलग्न भूमि भी शामिल है, जो भवन उपविधि के अधीन अनुज्ञेय-भू-तल आच्छादन से अधिक हो. विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण, और वसूली) नियमावली, 2013 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 127 के अंतर्गत कृषि हेतु उपयोग में लायी जाने वाली जोत/भूमि पर संपत्ति कर लगाया जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Devesh Kumar
Devesh Kumar
I am working as a senior reporter at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on nagar nigam political, social, and current topics.

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