पत्नी की हत्या के आरोपित को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 29 Sep 2016 4:26 AM
मुंगेर : पत्नी की हत्या के आरोप में जमालपुर शहर के छोटी केशोपुर निवासी मनीष शर्मा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फूलचंद चौधरी ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मनीष को धारा 302 […]
मुंगेर : पत्नी की हत्या के आरोप में जमालपुर शहर के छोटी केशोपुर निवासी मनीष शर्मा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फूलचंद चौधरी ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मनीष को धारा 302 एवं अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम की धारा के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. कांड के सुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक हरिनारायण प्रसाद ने बहस में भाग लिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










