मुंगेर : पत्नी की हत्या के आरोप में जमालपुर शहर के छोटी केशोपुर निवासी मनीष शर्मा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फूलचंद चौधरी ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मनीष को धारा 302 एवं अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम की धारा के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. कांड के सुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक हरिनारायण प्रसाद ने बहस में भाग लिया.
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पत्नी की हत्या के आरोपित को उम्रकैद
मुंगेर : पत्नी की हत्या के आरोप में जमालपुर शहर के छोटी केशोपुर निवासी मनीष शर्मा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फूलचंद चौधरी ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मनीष को धारा 302 […]
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