Ramgarh: कोर्ट ने पंजाब रेजिमेंटल सेंटर की संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश

Published by : AmleshNandan Sinha Updated At : 14 May 2026 5:36 PM

विज्ञापन

रामगढ़ व्यवहार न्यायालय परिसर

Ramgarh: रामगढ़ में कोर्ट ने पंजाब रेजिमेंटल सेंटर की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है. फैसले के बाद प्रशासनिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है. पूरी रिपोर्ट नीचे पढ़ें...

विज्ञापन

रामगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट
Ramgarh: रामगढ़ के सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-दो सह विशेष न्यायाधीश (एलए) शिवेंदु द्विवेदी की अदालत ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में लगभग 1.42 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूली के लिए रक्षा मंत्रालय से संबंधित संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया है. यह आदेश लैंड रेफरेंस केस संख्या 26/1990 एवं संबंधित लैंड एग्जीक्यूशन केस संख्या 1/2005 में पारित किया गया. अदालत के अनुसार वर्ष 2004 में पारित अवॉर्ड के तहत अवॉर्डधारकों एवं याचिकाकर्ताओं को भुगतान किया जाना था, जिसमें मूल मुआवजा राशि एवं 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज शामिल है.

अब तक नहीं हुआ 1.42 करोड़ रुपये का भुगतान

न्यायालय ने कहा कि अब तक 1,42,20,809.48 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है. इसके बाद अदालत ने बकाया राशि की वसूली को लेकर संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया.

पीआरसी से संबंधित संपत्तियों की होगी कुर्की

अदालत ने बैलिफ को निर्देश दिया है कि वह पंजाब रेजिमेंट सेंटर (पीआरसी), रामगढ़ कैंट से संबंधित विभिन्न खातों एवं प्लॉटों की चल संपत्ति को कुर्क करे. संबंधित भूमि रामगढ़ जिले के बुजुर्ग जमीरा एवं पोचरा गांवों में स्थित बतायी गई है.

14 मई तक मांगी गई निष्पादन रिपोर्ट

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि बकाया राशि एवं कुर्की खर्च का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संपत्ति को न्यायालय के अगले आदेश तक कुर्क रखा जाएगा. बैलिफ को वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 14 मई तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है.

ये भी पढ़ें…

चोरों ने रेलवे के लाखों के माल पर हाथ किया साफ, आरपीएफ ने सामान किया बरामद

Ramgarh: तीन सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू, हेसला पंचायत के लोगों का विरोध प्रदर्शन

विज्ञापन
AmleshNandan Sinha

लेखक के बारे में

By AmleshNandan Sinha

अमलेश नंदन सिन्हा प्रभात खबर डिजिटल में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद से इन्होंने कई समाचार पत्रों के साथ काम किया. इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत रांची एक्सप्रेस से की, जो अपने समय में झारखंड के विश्वसनीय अखबारों में से एक था. एक दशक से ज्यादा समय से ये डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं. झारखंड की खबरों के अलावा, समसामयिक विषयों के बारे में भी लिखने में रुचि रखते हैं. विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के बारे में देखना, पढ़ना और नई जानकारियां प्राप्त करना इन्हें पसंद है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola