तीन लोग दोषी करार फैसला. दो महिलाओं की हुई थी हत्या
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 27 Sep 2016 2:07 AM
विज्ञापन
जमालपुर व असरगंज में हुए दो महिलाओं की हत्या के मामले में न्यायाधीश ने पति व सास सहित तीन लोगों को दोषी करार दिया है. जमालपुर के छोटी केशोपुर में 9 फरवरी 2015 को पति ने विनीता कुमारी की गला दबा कर हत्या कर दी थी, जबकि असरगंज के बेरूई गांव में 1 सितंबर 2013 […]
विज्ञापन
जमालपुर व असरगंज में हुए दो महिलाओं की हत्या के मामले में न्यायाधीश ने पति व सास सहित तीन लोगों को दोषी करार दिया है. जमालपुर के छोटी केशोपुर में 9 फरवरी 2015 को पति ने विनीता कुमारी की गला दबा कर हत्या कर दी थी, जबकि असरगंज के बेरूई गांव में 1 सितंबर 2013 को दहेज के लिए पति व सास ने मिल कर हेमलता देवी को मार डाला था.
मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फूलचंद चौधरी ने सत्रवाद संख्या 155/15 के सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर विनीता कुमारी हत्याकांड में उसके पति मनीष शर्मा को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने उसे भादवि की धारा 302 एवं एससीएसटी अधिनियम के तहत दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई होगी.
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 9 फरवरी 2015 को विनीता के पति मनीष शर्मा ने गला दबा कर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतका के पिता सुलतानगंज महेशी निवासी बैरम पासवान ने मनीष के विरुद्ध जमालपुर थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया था. कांड के सुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक हरिनारायण प्रसाद ने बहस में भाग लिया.
केरोसिन छिड़क कर लगा दी थी आग
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री विभाकर दूबे ने सत्रवाद संख्या 38/14 में विवाहिता हेमलता देवी की हत्या के मामले में उसके पति गुरुदेव सिंह और सास उषा देवी को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोनों मां-बेटे को दहेज के लिए भादवि की धारा 498 ए एवं 302/34 के तहत दोषी पाया है. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 1 सितंबर 2013 को गुरुदेव व उसकी मां उषा देवी ने दहेज के लिए विवाहित हेमलता देवी को केरोसिन छिड़क कर आग लगा दिया था.
जिसमें उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले को लेकर मृतका के भाई सतीश कुमार सिंह ने असरगंज थाना में दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कांड के सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अनित कुमार सिंह उर्फ नुनूबाबू ने बहस में भाग लिया. सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई होगी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










