साला-बहनोई को उम्रकैद की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 15 Sep 2016 6:27 AM
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हंसराज हत्याकांड . खाना खाने के दाैरान कुल्हाड़ी से प्रहार कर की थी हत्या हंसराज हत्याकांड के दोनों आरोपी आंबो यादव व चंदन को बुधवार को सजा सुनायी गयी. दोनों को आजीवन कारावास के साथ-साथ धारा 201 के तहत तीन वर्ष कठोर कारावास भी भुगतनी होगी. मुंगेर : जमालपुर प्रखंड प्रमुख मंजू देवी के पुत्र […]
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हंसराज हत्याकांड . खाना खाने के दाैरान कुल्हाड़ी से प्रहार कर की थी हत्या
हंसराज हत्याकांड के दोनों आरोपी आंबो यादव व चंदन को बुधवार को सजा सुनायी गयी. दोनों को आजीवन कारावास के साथ-साथ धारा 201 के तहत तीन वर्ष कठोर कारावास भी भुगतनी होगी.
मुंगेर : जमालपुर प्रखंड प्रमुख मंजू देवी के पुत्र हंसराज गौतम उर्फ छोटू हत्याकांड में बुधवार को दो आरोपी अंबो यादव व चंदन यादव को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय श्री विभाकर दूबे ने अंबो यादव उर्फ अंबष्ट यादव एवं उसके बहनोई चंदन यादव को भा.द.वि की धारा 302 में आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना एवं धारा 201 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार का जुर्माना की सजा मुकर्रर की है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अनीत कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया.
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 5 जुलाई 2013 की शाम हंसराज गौतम का जिगरी दोस्त अंबष्ठ उर्फ अंबो यादव एवं उसका बहनोई मय पीरपहाड़ निवासी चंदन यादव ने उसकी हत्या कर दी थी. अंबो यादव एवं हंसराज गौतम उर्फ छोटू के बीच रुपये का लेनदेन था और दोनों में अच्छी दोस्ती भी थी. घटना के दिन अंबो यादव ने अपने घर पर मीट बनाया और हंसराज भी उसके घर पर खाना खा रहा था. खाने के दौरान ही अंबो ने कुल्हाड़ी से हंसराज के सर पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी और शव को गुलालपुर रोड पर फेंक दिया था. इस मामले को लेकर उस समय काफी हो-हंगामा भी हुआ था और चंदन की गिरफ्तारी के बाद पूरे घटना का खुलासा हुआ था. घटना के संदर्भ में हंसराज के भाई जयराज गौतम के बयान पर मुफस्सिल थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जिसमें अंबो यादव व चंदन यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. कांड के सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोनों साला-बहनोई को न्यायालय ने हत्याकांड में दोषी पाकर सजा सुनायी है.
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