नहीं मिले सेवांत लाभ व पेंशन
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Jun 2016 5:43 AM
मुंगेर : मुंगेर नगर निगम के लगभग डेढ़ सौ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न सेवांत लाभ मिल रहा और न ही पेंशन. अवकाश ग्रहण करने के बाद ये कर्मचारी मुंगेर नगर निगम से लेकर नगर विकास विभाग व पटना हाइ कोर्ट तक दौड़ लगा कर थक चुके हैं. हाइ कोर्ट ने इस मामले में कर्मियों को […]
मुंगेर : मुंगेर नगर निगम के लगभग डेढ़ सौ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न सेवांत लाभ मिल रहा और न ही पेंशन. अवकाश ग्रहण करने के बाद ये कर्मचारी मुंगेर नगर निगम से लेकर नगर विकास विभाग व पटना हाइ कोर्ट तक दौड़ लगा कर थक चुके हैं. हाइ कोर्ट ने इस मामले में कर्मियों को सेवांत लाभ देने का निर्देश दिया था.
किंतु अबतक नगर निगम प्रशासन अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई सुविधा प्रदान नहीं कर रही. सेवानिवृत्त कर्मियों ने अपने सेवांत लाभ को लेकर पटना उच्च न्यायालय में कई मामले दायर किये. साथ ही जनहित याचिका के माध्यम से भी इस मामले में न्यायालय ने आदेश पारित किया. एलपीए 960/2007 में बिहार सरकार बनाम भूषण एवं अन्य में पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट आदेश दिया कि नगरपालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन भुगतान एवं सेवांत लाभ की जिम्मेवारी नगर निकाय की है.
यदि नगर निकाय आर्थिक कमजोरी की हालत में हो तो सरकार से सहयोग प्राप्त कर सेवांत एवं पेंशन का भुगतान 1986 के प्रभाव से करें. लेकिन मुंगेर नगर निगम द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी गयी है. निगम प्रबंधन उच्च न्यायालय के आदेश को भी ठेंगा दिखा रहा.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










