क्लिनिक व नर्सिंग होम का करायें निबंधन, नहीं तो होगा एफआइआर
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Apr 2016 6:30 AM
मुंगेर : जिले में चल रहे नर्सिंग होम, क्लिनिक व जांच घर 15 मई तक यदि अपना निबंधन नहीं कराते हैं तो विभाग की ओर से उन पर एफआइआर दर्ज कराया जायेगा. यह निर्देश स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने सिविल सर्जन को दिया है. उन्होंने कहा है कि क्लिनिक एस्टेबलिशमेंट एक्ट 2010 के आधार […]
मुंगेर : जिले में चल रहे नर्सिंग होम, क्लिनिक व जांच घर 15 मई तक यदि अपना निबंधन नहीं कराते हैं तो विभाग की ओर से उन पर एफआइआर दर्ज कराया जायेगा.
यह निर्देश स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने सिविल सर्जन को दिया है. उन्होंने कहा है कि क्लिनिक एस्टेबलिशमेंट एक्ट 2010 के आधार पर सभी स्वास्थ्य सेंटरों का निबंधन कराया जाये. जिन सेंटरों की ओर से निबंध की प्रक्रिया नहीं अपनायी जाती है, उस पर कार्रवाई किया जाय. उन्होंने निर्धारित तिथि के बाद अभियान चला कर सभी स्वास्थ्य सेंटरों की जांच करने को कहा है.
स्वास्थ्य विभाग करा रहा सर्वे: प्रधान सचिव के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग जिले में चल रहे नर्सिंग होम, क्लिनिक व जांच सेंटरों के सर्वे में जुट गयी है. सभी पीएचसी प्रभारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में चलने वाले स्वास्थ्य सेंटरों की सूची भेजे. जिसका मिलान कर बिना निबंधन वाले सेंटरों का पता लगाया जा सके.
अबतक 199 निबंधित : जिले में अबतक 199 क्लिनिक, पेथोलॉजिकल क्लिनिक व नर्सिंग होम निबंधित किये गये हैं. जबकि इसकी संख्या मुंगेर जिले में लगभग 400 से भी अधिक है. बांकी के अनिबंधित नर्सिंग होम का निबंधन करवाना अब बेहद जरूरी हो गया है. समय सीमा के भीतर यदि वे निबंधन नहीं करवा लेते हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
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