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एके-47 मामले में गिरफ्तार वेदानंद की जमानत याचिका खारिज

मुंगेर : एके-47 मामले में गिरफ्तार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तौफिर निवासी वेदानंद यादव की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दिया गया. अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम पुरुषोत्तम मिश्रा ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 413/18 में दायर जमानत याचिका की सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. बताया जाता है कि एके-47 खरीद में वेदानंद यादव […]

मुंगेर : एके-47 मामले में गिरफ्तार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तौफिर निवासी वेदानंद यादव की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दिया गया. अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम पुरुषोत्तम मिश्रा ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 413/18 में दायर जमानत याचिका की सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. बताया जाता है कि एके-47 खरीद में वेदानंद यादव ने मुख्य भूमिका निभाया था.

इस मामले में पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तौफिर दियारा में छापेमारी कर एक एके-47 हथियार एवं 80 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया था. जिसमें वेदानंद को नामजद करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया. नवंबर 2018 से वह जेल में बंद है. पिछले दिनों वेदानंद यादव के अधिवक्ता ने उसको जेल से बाहर निकलाने के लिए नियमित जमानत याचिका दायर किया. जिसे खारिज कर दिया गया.
क्या है मुफस्सिल थाना कांड संख्या 413/18 का मामला : खगड़िया जिले के मदारपुर निवासी धर्मवीर कुमार पटना जिला पुलिस बल में कार्यरत है. उसे एके 47 के मामले में 22 नवंबर को पटना पुलिस लाइन से गिरफ्तार किया गया था. जिसका नाम एके-47 में गिरफ्तार मो. रिजवान ने बताया था. उसने पुलिस को बताया था कि धर्मवीर के माध्यम से मदारपुर के ही ठेकेदार भदेही यादव ने एक एके 47 खरीदा था.
पुलिस ने धर्मवीर की निशानदेही पर तौफिर के निवासी नारद एवं वेदानंद को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर तौफिर दियारा से जमीन के अंदर से एक एके-47 हथियार बरामद किया गया था. साथ ही 80 राउंड जिंदा कारतूस एवं 5 राउंड खोखा बरामद किया गया था. गिरफ्तार तस्करों ने पुलिस को बताया था कि ठेकेदार भदेही यादव ने अपने पड़ोसी सिपाही धर्मवीर कुमार एवं गुलो यादव को एके-47 हथियार खरीदने के लिए ठेका दिया था.
इस दोनों ने तौफिर के नारद यादव एवं वेदानंद यादव के माध्यम से मिर्जापुर बरदह गांव निवासी मो. रिजवान से संपर्क किया. रिजवान ने मो. शमशेर आलम उर्फ वीरू से 4.50 लाख में हथियार की खरीदारी कर भदेही यादव को उपलब्ध कराया था.

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