ट्रेड लाइसेंस के लिए अब होगा ऑनलाइन आवेदन

Published at :07 Nov 2017 4:03 AM (IST)
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ट्रेड लाइसेंस के लिए अब होगा ऑनलाइन आवेदन

ऑनलाइन आवेदन के तहत 13 व्यवसायियों को मिली स्वीकृति मुंगेर : नगर निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस के लिए अब नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने ई-म्युनिसपिल्टी के तहत ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने का निर्णय लिया है. इसके तहत नगर […]

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ऑनलाइन आवेदन के तहत 13 व्यवसायियों को मिली स्वीकृति

मुंगेर : नगर निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस के लिए अब नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने ई-म्युनिसपिल्टी के तहत ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने का निर्णय लिया है. इसके तहत नगर निगम द्वारा सशक्त स्थायी समिति के माध्यम से शहर के कुल 13 व्यवसायियों के ट्रेड लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान की है.
सशक्त स्थायी समिति से मिलेगी स्वीकृति : ट्रेड लाइसेंस के लिए जो भी व्यवसायी ऑनलाइन आवेदन करेंगे उन्हें नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी. जिसके तहत अबतक शहर के 13 व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस की स्वीकृति दी गयी है. जबकि 70 व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस के लिए नोटिस किया गया है. व्यवसायियों को ऑनलाइन आवेदन के दौरान फोटोयुक्त आइडी प्रूफ एवं लीगल डीड या लीगल अकुपेसी दस्तावेज देना होगा. जिसके आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा.
ये सेवाएं ई-म्यूनिसिपल पोर्टल पर है उपलब्ध : ई-म्यूनिसिपल पोर्टल पर होल्डिंग टैक्स, नक्शा, जन्म व मृत्यु का प्रमाण पत्र, सूचना का अधिकार, विज्ञापन व होर्डिंग सहित अन्य प्रकार की सेवाएं उपलब्ध है जो ऑनलाइन की जाती है. सूत्रों की मानें तो ट्रेड लाइसेंस ऑनलाइन हो जाने से शहर के कारोबारियों को काफी फायदा होगा और जो इंटरनेट यूजर हैं उसे ऑनलाइन आवेदन करने में कोई परेशानी नहीं होगी.
पेशा कर के बदले लगेगा ट्रेड लाइसेंस शुल्क
नगर निगम द्वारा पूर्व में शहर के छोटे-छोटे व्यवसाय के संचालन पर पेशा कर के रूप में वसूल करती थी. जिसे नगर विकास एवं आवास विभाग ने बंद कर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने का प्रावधान किया है जो ई-म्युनिसिपल वेबसाइट के माध्यम से होगा. इसके लिए 10 लाख रुपये तक व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को 1000 एवं 10 लाख से ऊपर के व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को 2500 रुपये ट्रेड लाइसेंस का शुल्क देना होगा. जिसकी अवधि एक वर्ष के लिए होगी और उन्हें पुन: रिन्युअल कराना होगा. विदित हो कि पूर्व में शहर के व्यवसायियों से नगर निगम पेशा कर के रूप में न्यूनतम राशि वसूल करती थी. जिसे नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश के आलोक में बंद कर दिया गया है.
कहते हैं नगर आयुक्त
नगर आयुक्त श्यामल किशोर पाठक ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है. इसके लिए ई-म्युनिसिपल पोर्टल पर ऑप्शन दिया गया है. इसके माध्यम से व्यवसायी आवेदन कर सकते हैं और अब तक 13 व्यवसायियों को स्वीकृति दी गयी है.
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